पदोन्नति में आरक्षण हेतु लामबद्ध हो रहे अनु. जाति, जनजाति के कर्मचारी, आरक्षण लागू नहीं होने पर होगा आंदोलन No Reservation In Promotion , Now Preparations For Agitation
a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदोन्नति की कार्यवाही जारी है। वही पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अनु. जाति एवं जनजाति के कर्मचारी लामबद्ध हो गए है। पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होने के कारण और कोर्ट के माध्यम से अंतिम निर्णय आने तक प्रमोशन में रोक लगाने की मांग कर रहे है। ज्ञात हो कि प्रदेश में फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक और शिक्षक एल बी संवर्ग की मिडिल प्रधान पाठक, उच्च वर्ग शिक्षक और प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति जारी है।
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पदोन्नति में आरक्षण लागु नहीं होने से , पदोन्नति से वंचित हो रहे आरक्षित वर्ग के कर्मचारी - वर्तमान में जारी पदोन्नति प्रक्रिया में आरक्षण लागू नहीं है। वही आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है और अंतिम सुनवाई बाकि है। आरक्षित वर्ग के कर्मचारी कोर्ट की अंतिम सुनवाई तक पदोन्नति को रोकने की मांग कर रहे है। आरक्षण लागू नहीं होने से आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित होना पड़ रहा है। पदोन्नति में आरक्षण लागू होने से करीब 40 - 45 प्रतिशत पदों पर अनु.जाति और जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति होगी। आरक्षण लागू नहीं होने पर सिर्फ 10 % के आसपास कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा।
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आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने पर होगा आंदोलन - पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। वही कई सामाजिक संगठन और कई कर्मचारी संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग किया जा रहा है। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उच्च न्यायलय बिलासपुर में रिट याचिका क्रमांक 9778 / 2019 विष्णु प्रसाद तिवारी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ व जनहित याचिका क्रमांक 91 /2019 एस.संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जिसकी सुनवाई अंतिम चरण पर है। अतः अंतिम निर्णय आने तक पदोन्नति में रोक लगाने की मांग की जा रही है।
ब्रेकिंग - वरिष्ठता सूचि को लेकर पदोन्नति में फंसा पेंच।
31 जनवरी तक पदोन्नति का आदेश - स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हर हाल में 31 जनवरी तक पदोन्नति की कार्यवाही पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सभी जिला कार्यालय एवं जेडी कार्यालय के माध्यम से वरिष्ठता सूचि को दुरुस्त किया जा रहा है। हाई कोर्ट के निर्णय आने से पहले ही यदि पदोन्नति हो जाती है तो निश्चित ही आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ेगा। वही हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि फरवरी में इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय आ जाएगा।
ब्रेकिंग- पदोन्नति हेतु जिलावार रिक्त पदों की जानकारी जारी।
30 हजार कर्मचारियों को मिलेगा फायदा - स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी पदोन्नति प्रक्रिया में करीब 30 हजार एलबी संवर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति से लाभ मिलेगा। पदोन्नति में आरक्षण लागू होने से करीब 40 - 45 प्रतिशत पदों पर आरक्षित वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति होती लेकिन बगैर आरक्षण का यह आकड़ा बेहद कम हो जाएगा। राज्य सरकार सहायक शिक्षकों को 5 वर्ष के बजाय एक बार के लिए 3 वर्ष में पदोन्नति दे रही है। वही सहायक शिक्षक वेतन विसंगति के मुद्दे पर दिसम्बर माह बड़ी लड़ाई लड़ी लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वही वेतन विसंगति से मुक्ति की रह देख रहे कुछ शिक्षकों को पदोन्नति से थोड़ी राहत मिलेगी।
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