डीपीआई का स्पष्ट निर्देश,, वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का करें पालन , यहाँ देखें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश Clear Instructions Of DPI , Instructions Of General Administration Department Will Be Valid In Determining Seniority

वरिष्ठता निर्धारण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश होंगे मान्य,, डीपीआई ने जारी किया स्पष्ट निर्देश Clear Instructions Of DPI , Instructions Of General Administration Department Will Be Valid In Determining Seniority 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पदोन्नति प्रक्रिया में लगातार वरिष्ठता निर्धारण में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। कारण यह था कि प्रदेश के सभी जिलों में अलग - अलग नियम के तहत वरिष्ठता का निर्धारण किया जा रहा था। पुरे प्रदेश में वरिष्ठता निर्धारण में एकरूपता का आभाव था , यही कारण है की लगातर शिक्षक दवा आपत्ति सहित उच्च कार्यालय  शिकायत भेज रहे थे। शिक्षकों के द्वारा संज्ञान में लाए जाने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय / डीपीआई ने आज स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार वरिष्ठता निर्धारण का आदेश दिया है। 

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश देखें 👇- 

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश अनुसार शिक्षक एलबी संवर्ग के पदों की विभागीय भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना है। कुछ शिक्षक संगठनों द्वारा ध्यान में लाया गया है कि अलग - अलग संभाग में वरिष्ठा के निर्धारण हेतु अलग - अलग मापदंड अपनाए जा रहे है। अतः यह सुनिश्चित करें कि वरिष्ठता के निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाए। 

अन्य विभागीय खबर - 

शिक्षकों के पास उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अनुमति आदेश होना अनिवार्य। 

विषयवार रिक्त पदों की संख्या जारी। 

विषयवार पदोन्नति नियम यहाँ देखें। 

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता निर्धारण नियम की पीडीएफ कॉपी नीचे डाउनलोड करें 👇- 

वरिष्ठता निर्धारण नियम नीचे देखें 👇-




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