शिक्षकों के पास उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु परीक्षा में बैठने की अनुमति आदेश होना अनिवार्य , साथ ही सर्विस बुक की फोटो कॉपी भी संलग्न करने निर्देश जारी Promotion Update - It Is Mandatory To Have Permission To Appear In The Examination For Higher Education

पदोन्नति के सम्बन्ध में संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर ने जारी किया एक और नया आदेश Promotion Update - It Is Mandatory To Have Permission To Appear In The Examination For Higher Education 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में सहायक शिक्षकों और शिक्षकों की मिडिल प्रधान पाठक , उच्च वर्ग शिक्षक और प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति जारी है। राज्य के जेडी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रोज नए - नए आदेश भी जारी हो रहे है। वही अभी भी वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित मापदंड में संशय बना हुआ है। वही आज ही शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा एक और आदेश जारी किया  कई नवीन जानकारी मांगी गई है। 

शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें 👇- 

संभागीय संयुक्त संचालक , शिक्षा संभाग रायपुर छ.ग. द्वारा एलबी संवर्ग के शिक्षकों के पदोन्नति के सम्बन्ध में निम्न आदेश जानकारी चाही गई है - 

1. जिस कर्मचारी ने अपने सेवा काल में स्नातक / स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक योग्यता (डीएड, बीएड ) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो उनकी स्नातक / स्नातकोत्तर तथा व्यावसयिक योग्यता की अंकसूची की छायाप्रति एवं प्राधिकृत द्वारा हस्ताक्षरित सेवा पुस्तिका में इंद्राज किये गए पृष्ठों की छायाप्रति। 

ब्रेकिंग - विषयवार रिक्त पदों की सूचि जारी , देखें किस विषय में कितने पद रिक्त। 

ब्रेकिंग- विषयवार पदोन्नति नियम यहाँ देखें , राजपत्र में हुआ प्रकाशित। 

2. उपरोक्त योग्यता हेतु परीक्षा में बैठने की अनुमति हेतु प्राप्त प्राधिकृत अधिकारी का अनुमति पत्रक अनिवार्य रूप  संलग्न हो। 

3. ऐसे शिक्षक / प्राथमिक शाला प्रधान पाठक / शिक्षक एलबी एवं सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक एलबी जिन्होंने दो विषय में स्नातक किया हो उनकी इस योग्यता को सेवा पुस्तिका की जिस पृष्ठ में इंद्राज किया गया है उस पृष्ठ की छायाप्रति जिसमे प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर हो। 

4. यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण प्रशासनिक हुआ हो तो स्थानांतरण आदेश की छायाप्रति। 

आदेश नीचे डाउनलोड करें 👇- 

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