स्कूलों के पुराना खाता से लेनदेन बंद करने निर्देश जारी Instructions Issued To Close The Transaction From The Old Account

राज्य परियोजना कार्यालय से आदेश जारी , अब पुराने खाते से लेनदेन बंद , समग्र शिक्षा विभाग से आदेश जारी Instructions Issued To Close The Transaction From The Old Account 

a2zkhabri.com रायपुर - राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर ने आदेश जारी कर पुराना खाता से लेनदेन करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जारी आदेशानुसार समस्त कलेक्टर पदेन जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा छ.ग. को आदेश जारी की गई है। जारी आदेशानुसार अब 30 नवम्बर के बाद से उक्त खाते से राशि नहीं निकाली जा सकेगी। पुराना खाते से भुगतान करना PFMS में उल्लेखित निर्देशों का विरुद्ध होगा। 

समग्र शिक्षा छ.ग. जारी आदेश देखें - 

राज्य परियोजना कार्यालय से आदेश जारी आदेश अनुसार समग्र शिक्षा अंतर्गत समस्त अधीनस्त कार्यालयों / संस्थाओं के खाते में उपलब्ध अब्यायित राशि को सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में अंतरित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही अवगत हो कि जिलों का आहरण अधिकार सीमा निर्धारित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 30 नवम्बर 2021 के पश्चात समस्त भुगतान जीरो बैलेंस से PFMS के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें। 30 नवम्बर के बाद पुराना खता से राशी का भुगतान PFMS के नियमों का उल्लंघन होगा। 

आदेश की पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड करें - 

पीडीऍफ़ डाउनलोड यहाँ करें। 

Post a Comment

0 Comments