समर्थन मूल्य में धान एवं मक्का खरीदी हेतु पंजीयन प्रक्रिया जारी , एकीकृत किसान पोर्टल में ऐसे कराएं पंजीयन CG Dhan , Makka Kharidi Panjiyan , Registration 2021 - 22 , CG Kharif Fasal 2021 - 22 Panjiyan
a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने खरीफ वर्ष 2021 - 22 हेतु समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का बेचने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। ऐसे किसान जो जो धान एवं मक्का समर्थन मूल्य पर बेचने के इच्छुक है , वे दिए गए निर्देशानुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा सकते है। पंजीयन के सन्दर्भ में विस्तृत निर्देश क्रमशः देखें। वही खाद्य विभाग द्वारा जारी आदेश भी डाउनलोड करें।
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धान खरीदी पंजीयन प्रक्रिया देखें -
खरीफ विपणन वर्ष 2021 - 22 समर्थन मूल्य में धान एवं मक्का उपार्जन हेतु पंजीयन के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर 10 नवम्बर 2021 तक पंजीयन किये जाने के निर्देश है। पंजीयन के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी नीचे क्रमशः देखें -
1. खरीफ वर्ष 2020 - 21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले कृषकों को धान फसल हेतु पुनः एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु ऐसे धान उत्पादक किसान जो पिछले वर्ष पंजीयन नहीं कराये थे उन्हें पंजीयन कराना होगा।
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2. एकीकृत किसान पोर्टल पर नवीन पंजीयन तथा रकबे में संशोधन की कार्यवाही 10 नवम्बर तक जारी रहेगी। ऐसे किसान जो पिछले वर्ष की तुलना वर्ष ज्यादा रकबे में खेती कर रहे है उन्हें संशोधन हेतु 10 नवम्बर तक का समय मिलेगा।
3. खरीफ विपणन वर्ष 2021 - 22 में पंजीकृत धान - मक्का किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की कार्यवाही की जाएगी।
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पोर्टल में पंजीयन की पात्रता - समस्त श्रेणी के भू- धारक एवं वन पट्टाधारी कृषक को पोर्टल में पंजीयन की पात्रता होगी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वन पट्टा धारक , ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो अपने उपलब्ध जो अपने भूमि में वृक्षारोपण करते है , उन्हें भी पंजीयन की पात्रता होगी।
नवीन पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज - ऐसे किसान जो खरीफ वर्ष 2021 - 22 में धान अथवा मक्का समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हो और पूर्व वर्ष में पंजीयन नहीं हुआ हो तो निम्न दस्तावेज के साथ एकीकृत किसान पोर्टल में अपना पंजीयन करा सकते है -
1. ऋण पुस्तिका
2. बी - 1
3. आधार नंबर
4. बैंक पास बुक की छाया प्रति
5. आवेदन प्रपत्र - 1 (आवेदन फार्म )
पंजीयन प्रक्रिया - नवीन पंजीयन हेतु नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें -
1. आवेदन पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर ग्राम सेवक अथवा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जमा करना होगा।
2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा आवेदकों के सभी दस्तावेजों की सत्यापन किया जायेगा। उसके बाद सम्बंधित ग्राम का चयन किया जायेगा सत्यापन किया जायेगा।
4. कृषक के आवेदन अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा कृषक के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। किसान ग्राम सेवक के पास आवेदन जमा करते समय पावती अनिवार्य रूप से लेवें।
नोट - छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ डाउनलोड करें।
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