एलबी संवर्ग के शिक्षकों के पूर्व सेवा अवधि के बकाया राशि का होगा भुगतान , आदेश जारी CG Education Department Samayman Vetanman Ganana Avm Patrata

एलबी संवर्ग के शिक्षकों के पूर्व सेवा अवधि के बकाया स्वत्वों समयमान वेतनमान, उच्च पद से निम्न पद सहित अन्य सभी लंबित राशि मिलेगी जल्द , आदेश जारी LB Sanvarg Ke Shikshakon Ko Milega Purv Sewa Avdhi Ka Bakaya Rashi , Adesh Jari 

a2zkhabri.com बिलासपुर - कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेशानुसार शिक्षक एलबी संवर्ग के पूर्व सेवा अवधि के बकाया स्वत्वों का भुगतान करने के सम्बन्ध में आदेश जारी हो गए है। शिक्षक एलबी संवर्ग के शिक्षकों को समयमान वेतनमान एरियस, निम्न वर्ग से उच्च वर्ग , पुनरीक्षित वेतनमान सहित अन्य सभी लंबित राशि का भुगतान किया जायेगा। जारी आदेशानुसार बिलासपुर जिला में ही सिर्फ 15 करोड़ राशि का भुगतान किया जाना लंबित है। 

जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें - 

समयमान वेतनमान गणना एवं पात्रता नीचे देखें - 

सहायक शिक्षक , शिक्षक एवं व्याख्याता एलबी संवर्ग को मिलेगा समयमान वेतनमान का लाभ , देखें समयमान वेतनमान की जानकारी  CG Education Department Samayman Vetanman Ganana Avm Patrata 

a2zkhabri.com रायपुर - हेलो दोस्तों आज हम आप लोगो को अपने इस आर्टिकल के माध्यम से समयमान वेतनमान की जानकारी उपलब्ध करा रहे है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में काम कर रहे शिक्षक (एल बी संवर्ग ) संविलियन से पहले पंचायत विभाग के अंतर्गत शिक्षा कर्मी वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के रूप में कार्यरत थे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक - 01.05.2012 के अनुसार पंचायत संवर्ग के शिक्षकों को समयमान वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 

 ब्रेकिंग - छ.ग. खाद्य निरीक्षक एवं पटवारी की बम्पर भर्ती। 

ब्रेकिंग - छ. ग. सब इन्स्पेक्टर 975 पदों में भर्ती सेटअप जारी। 

शासन के निर्देशानुसार कई जिलों एवं कई विकास खण्ड में समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान किया गया है। वही कई जिलों में अभी भी शिक्षकों को उक्त अवधि का समयमान वेतनमान नहीं दिया गया है। जिला पंचायत रायपुर द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे शिक्षक जो पूर्व में पंचायत संवर्ग के शिक्षक के रूप में एक ही पद पर 7 वर्ष , 10 वर्ष (गैर  स्नातक ) कार्य किये है और उन्हें यदि समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिला होगा तो अब पंचायत विभाग द्वारा उक्त अवधि का एरियस राशि उपलब्ध कराया जाएगा। 

समयमान वेतनमान निर्धारण - छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर से जारी  आदेशानुसार पंचायत संवर्ग के शिक्षकों के समयमान वेतनमान का निर्धारण निम्नानुसार किया गया था - 

     सहायक शिक्षक (पंचायत ) - 5000 - 150 - 20000 + 2500 अध्यापन भत्ता 

     शिक्षक (पंचायत ) - 6000 - 175 - 25000 + 3500 अध्यापन भत्ता 

     व्याख्याता (पंचायत ) - 7000 - 200 - 30000 +4500 अध्यापन भत्ता 

समयमान वेतनमान प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्त - 

     1. 7 वर्ष एवं 10 वर्ष के सेवा अवधि में शिक्षक पंचायत संवर्ग निरंतर कार्य किया हो। 

     2. परीक्षा अवधि में शिक्षक को किसी भी प्रकार से दण्डित न किया गया हो। 

     3. समयमान वेतनमान पिछले 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर देय होगा। 

     4. सम्बंधित  जनपद एवं जिला पंचायत में अनुमोदन के बाद ही लाभ दिया जा सकेगा। 

जिला पंचायत रायपुर द्वारा जारी आदेश एवं छ.ग. शासन पंचायत मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को नीचे डाउनलोड करें - 





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