लोक शिक्षण संचालनालय का मध्यान्ह भोजन खाद्य सुरक्षा भत्ता राशि देने आदेश जारी CG MDM Students Will Get Cash Amount
a2zkhabri.com रायपुर - लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेशानुसार बच्चों को कोरोना संक्रमण काल में ग्रीष्मकालीन अवधि 01 मई से 15 जून 2021 तक में बच्चों को बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी हो गए है।
आदेश देखें -
लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी आदेशानुसार वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान शैक्षणिक सत्र 2020 - 21 के ग्रीष्मावकाश अवधि की केवल कुकिंग कास्ट की राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चो या पालकों को इनके बैंक अकाउंट में दिया जाना है। राज्य द्वारा इसके सन्दर्भ में पूर्व में आदेश जारी किये गए थे। बच्चों अथवा पालकों के बैंक अकाउंट की प्रविष्टि मध्यान्ह भोजन पोर्टल पर एंट्री प्रगति पर है। प्रविष्टि पूर्ण होने पर निम्नानुसार कार्यवाही करनी है -
1. 39 दिवस का खाद्य सुरक्षा भत्ता अंतर्गत केवल कुकिंग कास्ट की राशि प्रदान किया जाना है। इस अवधि हेतु रसोइया का मानदेय भुगतान नहीं किया जाना है।
2. प्राथमिक शाला के छात्रों को 5.19 रु. प्रति दिवस दर से रु. 202 अक्षरी दो सौ दो रु. तथा अपर प्राथमिक शाला को 7.45 रु. प्रति दिवस के दर से 291 अक्षरी दो सौ इन्क्यान्बे रूपये प्रदान किया जाना है।
3. बैंक के माध्यम से राशि डीबीटी के माध्यम से खाते में ट्रांसफर किये जायेंगे।
4. यदि किसी कारण वश राशि ट्रांसफर नहीं होती है तो बैंक से कारणों का पता लगाकर तत्काल निराकृत करना है। यह कार्य तब तक करना है जब तक शतप्रतिशत बच्चों का डीबीटी कार्य सफल नहीं हो जाता।
संचालनालय द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें -
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