ब्रेकिंग - सहायक शिक्षकों को 90 दिन के भीतर एरियस राशि देने हाईकोर्ट का निर्देश High Courts Instructions To Give Erious Amount To Assistant Teachers

हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय , सहायक शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान के एरियस राशि देने आदेश किया जारी High Courts Instructions To Give Erious Amount To Assistant Teachers 

a2zkhabri.com बिलासपुर - रायगढ़ जिले के सहायक शिक्षकों के द्वारा आठ वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर पुनरीक्षित वेतनमान का एरियस राशि नहीं दिए जाने के कारण अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर किये थे। उक्त याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी.सैम कोशी ने 90 दिन के भीतर एरियस राशि की भुगतान करने निर्देशित किया है। बार - बार अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी उन्हें एरियस राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जिस कारण से बहुत से शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किये थे। अंततः हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एरियस राशि का भुगतान 90 दिनों के अंदर हो जाएगी। 

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ज्ञात हो कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत कार्यरत सुनील ओढ़र , रमेश सरदार, जीत राम राठिया एवं कृष्ण कुमार राठिया सहित अन्य शिक्षकों ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से से हाईकोर्ट में याचिका दायर किये थे। दायर याचिका में बताया गया कि उनकी नियुक्ति पंचायत शिक्षक और व्याख्याता पंचायत शिक्षक के पद पर हुई थी। फिर बाद में नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर सामान पद के साथ ही उच्च पद पर चयनित / नियुक्त हो गए। और विभाग द्वारा उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। 

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राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय और जारी परिपत्र अनुसार आठ साल की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पुनरीक्षित वेतनमान देने का प्रावधान तय किया गया। इसके तहत याचिका कर्ताओं को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ तो दिया गया लेकिन पूर्व सेवा अवधि को जोड़कर एरियस का भुगतान नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में याचिकर्ताओं ने कई बार सक्षम अधिकारीयों को आवेदन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 

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याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान देने के लिए केवल आठ साल सेवा अवधि का गणना किया जा रहा है। लेकिन प्रावधान के अनुसार उन्हें एरियस राशि का भी भुगतान किया जाना चाहिए था। याचिका में पुनरीक्षित वेतनमान के साथ - साथ उस अवधि की एरियस राशि दिलाने की मांग की गई थी। 

 इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिका कर्ताओं के अधिवक्ता ने उनके पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई कर रहे जस्टिस पी. सैम कोशी ने राज्य शासन और जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को आदेशित करते हुए 90 दिन के भीतर एरियस राशि भुगतान करने की निर्देश दिए। याचिकर्ताओं को आखिरकार विभागीय अधिकारीयों से लम्बी लड़ाई लड़ने के बावजूद न्याय नहीं मिलने के कारण हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।  जहाँ उनकीं मांगो पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाकर 90 दिनों के भीतर एरियस राशि का भुगतान करने कहा। 

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