राजीव गाँधी भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना के तहत मिलेंगे प्रतिमाह 6000 रु. , 01 सितम्बर से ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन Apply Online Form Rajiv Gandhi Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojna Chhattisgarh
a2zkhabri.com रायपुर - हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे वेबसाइट - a2zkhabri.com पर हार्दिक स्वागत है। हम अपने इस वेबसाइट के माध्यम से नियमित रूप से शासन की प्रमुख योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करते है। आज हम छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना राजीव गाँधी भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना की जानकारी लेकर आये है। इस योजना के तहत पात्रता रखने वाले भूमिहीन कृषि महदूर को प्रतिमाह 6000 रु. की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए नीचे दी गई सभी जानकारी को शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़े और अपना पंजीयन कराएं।
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राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना के लिए आवेदन 01 सितम्बर से शुरू होकर 30 नवम्बर तक चलेगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस योजना से लगभग प्रदेश के 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक लाभ होगा। इसके तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 6000 रु. की सहायता दी जाएगी।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार के मुखिया को अनुदान के लिए राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना पोर्टल - rggbkmny.nic.in पर एक सितम्बर से 30 नवम्बर तक पंजीयन कराना होगा। इसके अंतर्गत चरवाहा , बढ़ई , लोहार, मोची , नाई, धोबी , पुरोहित , पौनी - पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार , वनोपज संग्राहक, और शासन की ओर से तय वर्ग भी पात्र होंगे। जिनके पास कृषि भूमि नहीं है , उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस योजना का लाभ लेने हेतु निर्धारित पात्रता - राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 6000 रु. का आर्थिक लाभ लेने के लिए निम्न अर्हताएं होने चाहिए -
1. आवेदक छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिए।
2. इस योजना के अंतर्गत पात्रता कट ऑफ दिनांक 01 अप्रैल 2021 होगी। अर्थात उक्त दिनांक तक पात्रता हेतु अर्हता होने चाहिए।
3. जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है ऐसे सभी परिवार इस योजना हेतु पात्रता रखेंगे। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि यथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि नहीं माना जाएगा।
4. कृषि भूमिहीन परिवारों की सूचि में से परिवार के मुखिया के माता या पिता के नाम से यदि कृषि भूमि धारित है अर्थात उस परिवार को उत्तराधिकार हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी , तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूचि से पृथक हो जाएगा।
5. आवासीय प्रयोजना हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं माना जाएगा।
6. इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के मुखिया को राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना पोर्टल rggbkmny.nic.in पर पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
7. परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर नियमानुसार उत्तराधिकारी को पुनः आवेदन करना होगा।
8. गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ लेने की स्थिति में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग वसूली सहित क़ानूनी कार्यवाही करेगी।
9. इस योजना के तहत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर को 6000 प्रतिवर्ष अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
10. यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2021 - 22 से प्रारम्भ हो जाएगी।
पंजीयन प्रक्रिया यहाँ देखें -
1. इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया को राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना पोर्टल rggbkmny.nic.in पर पंजीयन करवाना होना।
2. इस योजना के अंतर्गत हितग्रहियों के पंजीयन के कार्य 01 सितम्बर से 30 नवम्बर तक चलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में भुइया रेकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी - 1 , खसरा आदि की जानकारी चस्पा , जिससे पात्रता धारी की पहचान आसानी से हो जाएगी।
3. सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे - आधार नंबर , बैंक पासबुक आवेदन पत्र के साथ ग्राम पंचायत सचिव जमा कर पावती लेना होगा। निर्धारित तिथि से प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन किया जायेगा।
4. सभी आवेदनों का भुईया रेकार्ड से सत्यापन कर तहसील कार्यालय में जमा करना होगा।
5. पंजीयन की कार्यवाही जनपद कार्यालय से होगी।
नोट - अन्य सभी जानकारी हेतु राजस्व एवं आपदा प्रबंधन द्वारा जारी आदेश की कॉपी को देखें, डाउनलोड करें -
भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना डिटेल पीडीएफ डाउनलोड यहाँ करें।
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