शराब पीकर स्कूल में हंगामा करने वाले और दो अन्य तोड़फोड़ करने वाले शिक्षक को डीईओ ने किया सस्पेंड Drunk Teacher And Sabotage Teacher Suspended
a2zkhabri.com मुंगेली - शराब पीकर स्कूल में हंगामा करने वाले शिक्षक का वीडियो सोशल मिडिया में दो दिन पहले काफी वायरल हुआ था। उक्त शिक्षक और रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ करने वाले दो अन्य शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली ने निलंबित कर दिया है। ज्ञात हो की मुंगेली जिले के लोरमी ब्लाक के अंतर्गत लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री कन्हैया लाल पनागर का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमे वे स्कूल में लड़खड़ाते हुए सरपंच से बहस बाजी कर रहा था। शराब के नशे में धुत्त उक्त शिक्षक का वीडियो काफी वायरल हुआ था।
ब्रेकिंग - निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 , समस्त ps शिक्षकों को प्राप्त करने निर्देश जारी।
तोड़फोड़ के मामले में दो और शिक्षक निलंबित - जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली ने रेस्ट हॉउस लोरमी में तोड़फोड़ करने के मांमले में दो और शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। ज्ञात हो कि 23 अगस्त को रात्रि लगभग 8;30 बजे श्री गिरीश राजपूत सहायक शिक्षक गुनापुर और सहायक शिक्षक श्री अकत ध्रुव प्राथमिक शाला बघर्रा को अनधिकृत रूप से रेस्ट हाउस में प्रवेश करने और वहां रखे फर्नीचर सहित अन्य सामग्रियों को तोड़ने के जुर्म में निलंबित कर दिया है। इस तरह से मुंगेली जिले में एक साथ तीन सहायक शिक्षकों को निलंबित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश देखें -
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली द्वारा जारी आदेशानुसार श्री कन्हैयालाल पनागर सहायक शिक्षक लाखासार सरपंच ग्राम पंचायत लाखासार द्वारा निरिक्षण दिनांक 23 अगस्त को दोपहर 01 बजे तक अनुपस्थित पाए गए थे। वही 24 अगस्त को दोपहर 03 बजे नशे की हालत में स्कूल पहुंचे थे। जिसका विडियो सरपंच एवं ग्रामीणों के द्वारा बनाकर वायरल किया गया था। और समाचार चैनलों एवं न्यूज़ पोर्टलों में प्रमुखता प्रसारित किया गया। जिस कारण से विभाग की छवि धूमिल हुई है।
श्री कन्हैया लाल पनागर छ. ग. सिविल सेवा आचरण में 1965 के नियम 3 नियम 23 के विपरीत आचरण करने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी लोरमी निर्धारित की गई है। निलंबित अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की प्राथमिकता होगी।
देखें आदेश -
वही रेस्ट हाउस में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने और तोड़फोड़ करने कारण छ. ग. सिविल सेवा आचरण में 1965 के नियम 3 नियम 23 के विपरीत आचरण करने के फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के तहतसहायक शिक्षक अकत ध्रुव और गिरीश राजपूत को भी निलंबित कर दी गई है। निलंबन अवधि में इनका भी मुख्यालय शिक्षा अधिकारी लोरमी निर्धारित की गई है।
देखें आदेश -
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