छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने किया स्पष्ट , नियम में होंगे वेटेज और समयमान देने का जिक्र तभी मिलेगा लाभ CG Teachers LB Sanvarg Vetej And Samayman Vetanman
a2zkhabri.com रायपुर- प्रदेश में पिछले तीन दिनों से शिक्षक एलबी संवर्ग को समयमान वेतनमान और वेटेज देने के सन्दर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ का आदेश वायरल हो रहा है। उक्त आदेश के वायरल होते ही यह अनुमान लगाया जा रहा था की शिक्षक एलबी संवर्ग को इसका लाभ मिलेगा। कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी भी उक्त आदेश के परिपालन में प्राचार्य और विकास खंड शिक्षा अधिकारी को समयमान एवं वेटेज के आधार पर शिक्षक एलबी संवर्ग को लाभ देने आदेश जारी कर दिए थे।
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लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया एक और आदेश - प्रदेश में जिस प्रकार से वेटेज और समयमान के सन्दर्भ में माहौल बन रहे थे , और भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई थी उसे दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने एक और आदेश जारी कर वेटेज और समयमान की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।
संचालनालय द्वारा जारी आदेश को देखें / डाउनलोड करें -
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेशानुसार कर्मचारी संघ द्वारा छ. ग. शासन से शिक्षक एलबी संवर्ग से सम्बंधित समयमान वेतनमान एवं वेटेज की मांग की की गई है। इस कार्यालय द्वारा नियमों के प्रावधान के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु संदर्भित पत्र जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ जिलों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है , जिस कारण से पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अगर नियमों के प्रावधान में है तो ही कार्यवाही करें , अन्यथा नहीं।
आदेश की कॉपी देखें -
वेटेज एवं समयमान वेतनमान देने प्रावधान नहीं - प्रदेश के कर्मचारियों शिक्षक संगठनों के द्वारा लम्बे समय से वेटेज एवं समयमान वेतन मान देने की मांग राज्य शासन से किया जा रहा है। लेकिन इस सन्दर्भ में राज्य शासन अथवा उच्च कार्यालय से अब तक एलबी संवर्ग को समयमान वेतनमान और वेटेज देने के सन्दर्भ में कोई आदेश जारी नहीं हुए है। अतः शासन द्वारा अब तक इस सन्दर्भ में कोई आदेश या नियम ही नहीं बनाये गए है तो शिक्षक एलबी संवर्ग को वेटेज और समयमान वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता।
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दुर्ग और नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश जारी - ज्ञात हो की संचालनालय से आदेश जारी होते ही वेटेज एवं समयमान वेतनमान का लाभ देने प्राचार्य एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिए थे , यही कारण है कि राज्य कार्यालय को पुनः दोबारा आदेश जारी कर भ्रम को दूर करना था।
देखें जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश -
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