ब्रेकिंग - 02 अगस्त से स्कूलों में बनेगी मध्यान्ह भोजन , संचालनालय से आदेश जारी Mid -Day -Mil Will Be Made In Schools From August 02

प्रदेश के स्कूलों में 02 अगस्त से बनेंगे मध्यान्ह भोजन , लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी CG School Reopening Breaking News  / Mid -Day -Mil Will Be Made In Schools From August 02 

a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में 02 अगस्त से स्कूल खोलने के निर्देश जारी होते ही अब स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने हेतु भी छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिए है। ज्ञात हो कि पिछले डेढ़ साल बाद बच्चों के भोजन के लिए स्कूलों में चूल्हे जलेंगे। पिछले डेढ़ वर्ष से कोरोना काल  बच्चों को सूखा राशन वितरण किया जा रहा था। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 10 वीं , 12 वीं के साथ ही मिडिल एवं प्राइमरी स्कूलों को खोलने हेतु भी आदेश जारी कर दिए है। 

मध्यान्ह भोजन संचालन आदेश देखें - 

छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेशानुसार 02 अगस्त से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है। ऐसे स्थिति में बच्चों हेतु दोपहर में बच्चो के लिए मध्यान्ह भोजन भी बनाये जायेंगे। मध्यान्ह भोजन के संचालन के सम्बन्ध में 17 बिंदुओं में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश की विस्तृत अध्ययन नीचे करें। 

17 बिंदु में जारी आदेश देखें डाउनलोड करें - 

1. ग्राम पंचायत / पार्षद से अनुमति मिलने के बाद 02 अगस्त से स्कूल खुल जायेंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों हेतु स्कूलों में में मध्यान्ह भोजन बनाया जाएगा। 

2. मध्यान्ह भोजन बनाने से पहले बर्तन, किचन , मशाला डिब्बे आदि की भली - भांति साफ - सफाई कर ली जाए। 

3. रसोइयों से साफ़ सफाई कराने के बाद सभी डिब्बों में नए मशाला एवं खाद्य सामग्री भरी जाए। 

4. जून - जुलाई - अगस्त का चावल आबंटन जारी किया जा चूका है। चावल का उठाव कर सुरक्षित रखा जाए। 

इसे भी देखें - छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती। 

5. खाना पकाने के लिए पूर्व से ही चूल्हा एवं ईंधन की व्यवस्था कर ली जाए। 

6. बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी सामग्री को सुरक्षित एवं साफ - सुथरा रखा जाए। 

7. मध्यान्ह भोजन के पूर्व हाँथ धोने की उचित व्यवस्था किया जाए। 

8. समूह के सदस्यों एवं रसोइयों से कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करवाया जाना चाहिए। 

9. बच्चों को खाना खिलाते समय आपस में दुरी बनाकर बैठाया जाए। 

10. खाना बनाने एवं परोसने के दौरान रसोइयों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 

11. हैंड सेनेटाइजर को किचन एवं खाद्य सामग्री से दूर रखा जाए। 

12. मध्यान्ह भोजन हेतु उच्च गुणवत्ता की खाद्य सामग्री और ताज़ी सब्जी का उपयोग किया जाए। 

13. खाना पकाने के पूर्व खाद्य सामग्री को अच्छे से धोकर उपयोग में लाया जाए। 

इसे भी देखें - छत्तीसगढ़ तहसील कार्यालयों में बम्पर भर्ती। 

14. मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन हेतु पूर्व में जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाए। 

15. समूह या रसोइया किसी को भी सर्दी, खांसी होने पर प्रवेश नहीं दिया जाए। 

16. केंद्रीय कृत किचन से मध्यान्ह भोजन योजना की संचालन होने पर भी दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जाये। 

17. ऐसे छात्र जो ऑफलाइन कक्षा में उपस्थित नहीं होते है उन्हें सभी कार्य दिवस का भत्ता दिया जाए। स्कूल में आने वाले बच्चों और स्कूल में मध्यान्ह भोजन करने वाले बच्चों को आधा कार्य दिवस का भत्ता दिया जाए। पूरी जानकारी का रेकार्ड रखा जाए। 

लोक संचालनालय द्वारा जारी आदेश देखें - 



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