मोबाइल एप्प से ऑनलाइन मंगाइये जरुरी सामान Important Items Orderd Online From Mobile App

फ़ास्ट इण्डिया एप्प से ऑनलाइन मिलेगी राशन, दवाई और डेयरी सामन Fast India App / Mobile App Se Online Milegi Jaruri Saman 

a2zkhabri.com बिलासपुर - लाकडाउन में शहर के लोगों को राशन, दवा और डेयरी से जुड़े सामान की दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए नगर निगम 17 अप्रैल से फ़ास्ट इण्डिया एप्प के माध्यम से सेवा शुरू कर रहा है। इसके माध्यम से लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर जरुरी सामान को घर मंगा सकते है। 

सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होगा संचालन - फ़ास्ट इण्डिया एप्प के जरिये समान की होम डिलीवरी की सुविधा का समय सुबह 9 से शाम 6 बजे तक होगा। ग्राहक सामग्री की होम डिलीवरी होने पर नगद अथवा ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर सकते है। उक्त सुविधा की शुरू होते ही शहर के लोगो को घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर बैठे ही सभी जरुरी सामान की पूर्ति हो जाएगी। 

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नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी के निर्देश पर नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए निजी सॉफ्टवेयर कंपनी टेक्जा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर दुकानों से जरुरी सामानों की होम डिलीवरी करने की सेवा शुरू की जा रही है। लोग घर बैठे दूकान में ऑर्डर कर राशन , दवा और डेयरी सामान फ़ास्ट इण्डिया एप्प के माध्यम से घर मंगवा सकते है। 

एप्प को ऐसे करे डाउनलोड - फ़ास्ट इण्डिया एप्प को डाउनलोड करने के लिए एंड्राइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर इंस्टाल करना होगा। एप्प को ओपन करते ही आपके सामने विभिन्न विकल्प दिखाई देंगे जिसके मदद से आप घर बैठे सामान को होम डिलीवरी करवा पाएंगे। 

भीड़भाड़ और संक्रमण से मिलेगी मुक्ति - कोरोना महामारी  सबसे प्रमुख कारण भीड़भाड़ है। लोग शारीरिक दुरी का पालन किये बगैर दुकानों सहित अन्य जगहों पर इकट्ठे होते रहते है जिससे कोरोना संक्रमण का तेजी से फैलाव होता है। फ़ास्ट इण्डिया एप्प के जरिये जरुरी सामान घर पर ही मिल जाएगी जिससे बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी और कोरोना संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है। 

भवन के बजाय घर में करें विवाह ,अनुमति की आवश्यकता नहीं - ऐसे माता पिता जिनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम है उनके लिए राहत की खबर है। अब उन्हें अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। शर्त सिर्फ इतना है कि विवाह भवन के बजाय घर में हो और कोविड - 19 का पालन करते हुए केवल दोनों पक्ष को मिलाकर केवल अधिकतम मेहमानों की संख्या 20 तक हो। इसके सन्दर्भ में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में नोटिस चस्पा किया जा चूका है। 

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