बड़ी खबर - शराब लेने की सीमा में वृद्धि , अब एक बार में 5 लीटर तक ले सकते है शराब, छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग से आदेश जारी CG Sharab Lene Ki Sima Me Vriddhi ,Ab 5 Liters Tak Le Sakte Hai Sharab
a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग ने अब एक बार में एक व्यक्ति को वैध शराब की 5 लीटर तक खरीदने एवं रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग से बाकायदा आदेश भी जारी हो गए है। उक्त आदेश 01 अप्रैल 2021 से लागू होंगे।
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जारी आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (क्रमांक 02 सन 1915) की धारा 16 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तिओं को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतदद्वारा , किसी भी व्यक्ति के लिए , एक समय में , छत्तीसगढ़ राज्य में वैध समस्त प्रकार की प्रचलित मदिरा के कुल अधिपत्य की सीमा 5 बल्क लीटर की मात्रा विहित करती है। यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रभावशील होगी।
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भाजपा को मिला राजनितिक मुद्दा , याद दिलाया चुनावी वादा - छत्तीसगढ़ में शराब के कोटा को बढ़ाने से भाजपा ने विरोध किया है। और सरकार को गंगाजल का वादा याद दिलाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में कोरोना के भयावह होने के दौर में शराब की कोचियागिरि से बाज नहीं आने और शराब खरीदने व भंडारण करने की मात्रा बढ़ाने पर कड़ी आलोचना की है।
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ऐसे समझें शराब का गणित - आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार अब एक बार में 5 लीटर यानी 5000 एमएल तक शराब खरीद या रख सकते है। यानि एक व्यक्ति एक बार में 6 बड़ी बॉटल और एक हाफ बॉटल ले सकते है। या 14 अद्धी /हॉफ़ बॉटल या फिर 28 क्वार्टर /पउया या फिर 7 बीयर की बॉटल एक बार में खरीद सकते है। एक क्वार्टर में 180 एमएल, हाफ बॉटल में 375 एमएल आउट एक बड़ी बॉटल में 750 एमएल शराब रहती है।
शराब दुकान में भीड़ कम करना उद्देश्य - छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख उद्देश्य शराब के दूकान में होने वाले भीड़ को कम करना है। लोग ऑनलाइन अथवा दुकान से एकबार में 5 लीटर तक शराब खरीदकर स्टॉक रख सकते है जिससे दूकान में बार - बार जाने की जरुरत नहीं होगी। जिससे भीड़ को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी नहीं होगा।
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