ऑनलाइन निकाले गए नक्शा, खसरा एवं बी 1 दस्तावेज होगा मान्य पटवारी के सील एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं, आदेश जारी CG Bhuiyan Me Upload Naksha , Khasra , B 1 Hoga Many 2020 -21
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रजिस्ट्री में पटवारी व तहसीलदार के हस्ताक्षरित खसरा पंचशाला और खसरा बी 1 की जरुरत नहीं होगी। इससे पहले बिना पटवारी और तहसीलदार के सील और दस्तखत बिना रजिस्ट्री नहीं की जा रही थी। अब भुइयां वेबसाइट में अपलोड खसरा ,पंचशाला और खसरा बी 1 से ही रजिस्ट्री की जाएगी। महानिरीक्षक पंजीयक ने उक्त आदेश जारी कर सभी कलेक्टरों सूचित कर दिए है।
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इस आदेश के जारी होते ही सभी लोगो को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि पहले ऑनलाइन निकाले गए दस्तावेजों में पटवारियों के सील एवं हस्ताक्षर की आवश्यकता होती थी। कभी - कभी जमीन की खरीदी बिक्री करने वाले लोग पटवारियों के ही कई दिनों तक चक्कर लगाते रहते थे। जिस कारण से रजिस्ट्री के कार्य में विलम्ब होता था जिससे राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता था। विवादित या साप्टवेयर में अपलोड नहीं होने वाले दस्तावेजों में ही अब पटवारियों , तहसीलदारों के दस्तखत की आवश्यकता होगी।
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छः साल पहले जारी हुए थे आदेश आपको बता दे कि 26 अप्रैल 2014 को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था कि बी 1 और खसरा पांचशाला की हस्तलिखित कॉपी मान्य नहीं होगी। इसकी प्रतिलिपि सिर्फ भुइयां साप्टवेयर में अपलोड कॉपी की डिजिटल हस्ताक्षरित कॉपी ही मान्य किया जायेगा। महानिरीक्षक के पत्र अनुसार शिकायत मिली थी की उक्त दस्तावेज के एवज में पटवारी मोटी रकम वसूल करते है और लोगो को बार - बार पटवारी कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है।
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अब जमीन खसरा पांचसाला , खसरा बी 1 के लिए पटवारियों व राजस्व अधिकारियों के दस्तखत की जरुरत नहीं होगी। भुइयां में अपलोड अभिलेख को रजिस्ट्री के लिए मान्य किया जायेगा।
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