बेरोजगारों के पास सुनहरा अवसर 69000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ Teachers Bharti Post - 69000
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोर्ट के अंतरिम आदेश पर शिक्षा मित्रों के लिए खाली रखे गए 37339 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया। हालाँकि ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्र पूरी तरह खाली हाँथ रहे है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के बयान को फैसले में दर्ज किया है जिसमे कहा गया है कि अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को शामिल होने का एक और मौका दिया जायेगा। हालाँकि भर्ती के तौर तरीकों तय करने का काम राज्य सरकार पर छोड़ दिया है।
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यह आदेश बुधवार को जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिक्षामित्र संघ और शिक्षामित्रों की ओर से अलग से दाखिल सभी याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए सुनाया। शिक्षामित्रों ने सहायक शिक्षकों के 69000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 65 फीसद और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसद कटऑफ अंक रखे जाने के प्रदेश सरकार के आदेश चुनौती दी गयी थी। हाईकोर्ट ने 65 और 60 फीसद कटऑफ अंकों को सही ठहराते हुए प्रदेश सरकार को भर्ती की इजाजत दे दी थी जिसके खिलाफ शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट गए थे।
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यह थी शिक्षामित्रों की दलील - शिक्षामित्रों की मांग थी कि न्यूनतम योग्यता अंक पूर्व भर्ती परीक्षा की तरह 45 और 40 फीसद ही होने चाहिए। यह भी दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव के केस में फैसला देते हुए शिक्षा मित्र से सहायक शिक्षक पद पर नियमित हुए 137500 शिक्षामित्रों का नियमन रद्द कर दिया था।
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शिक्षामित्रों की भर्ती इसलिए रद्द हुई थी क्योंकि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास नहीं हुए थे। अब सहायक शिक्षक भर्ती एटीआर परीक्षा में बैठे सभी 45000 शिक्षा मित्र टेट पास है ऐसे में उन सभी को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। उसके बाद बची सीटों पर मेरिट तय होनी चाहिए।
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