बिना परीक्षा दिए कोई पास नहीं होगा - सुप्रीम कोर्ट , जानिए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले College Exam 2020 Latest News

 अंतिम वर्ष की परीक्षा कराना अनिवार्य , सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ College Exam 2020 Latest News 

College Exam 2020 Latest News - देशभर के सभी विश्वविद्यालयों को अब अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में साफ कर दिया की बगैर परीक्षा के किसी भी छात्र को पास या प्रमोट नहीं किया जायेगा।  कोर्ट ने इस दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के निर्णय को भी सही माना। 


सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से स्पस्ट कर दिया की यदि किसी राज्य को कोरोना संक्रमण के चलते किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अतिरिक्त समय या समय सीमा बढ़ाने की मांग कर सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फिलहाल अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन 30 सितम्बर तक करने का निर्णय ले रखा है। 

यूजीसी के समर्थन में थे ज्यादातर विश्वविद्यालय - सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही अब सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करानी ही होगी , लेकिन इससे पहले भी देश के ज्यादातर विश्वविद्यालय यूजीसी के समर्थन में थे और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को तैयार थे। 

जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर खड़े किये गए इस विवाद पर फैसला देते हुए आपदा अधिनियम का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय ठीक नहीं है। कोर्ट ने छात्रों को पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करने के फैसले पर असहमति जताई। 

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा की अंतिम वर्ष की परीक्षा दिए बगैर छात्रों को प्रमोट करना ठीक नहीं होगा। इस फैसले के साथ ही यूजीसी एवं विश्वविद्यालयों के बीच चल रहे विवाद का कटाक्षेप हो गया। 

कब शुरू हुआ विवाद - विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर यह विवाद तब शुरू हुआ था जब यूजीसी ने छः जुलाई को एक गाइड लाइन जारी करके सभी विश्वविद्यालयों से 30 सितम्बर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए कहा। इसके बाद दिल्ली, बंगाल , पंजाब , महाराष्ट्र , उड़ीसा, तमिलनाडु एवं राजस्थान जैसे बड़े राज्य इसके विरोध में खड़े हो गए।  साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने की मांग करने लगे।  यूजीसी ने तत्काल इसमें अपने बयान दिए की अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य एवं छात्र हित में होगा। 

जल्द जारी होने समय सारिणी - सुप्रीम कोर्ट से फैसला आते ही अब सभी विश्वविद्यालय बहुत जल्द परीक्षा समय सारिणी जारी करेंगे। विवाद की स्थिति के कारण समय सारिणी जारी नहीं किया जा रहा था। अगले एक दो दिन में समय सारिणी जारी होने की पूरी सम्भावना है। 

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी - 

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