कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने पदोन्नति के सम्बन्ध में जारी किया पत्र , रिक्त पदों में पदोन्नति की कार्यवाही शुरू Office of the Joint Director Education Division Bastar issued a letter regarding promotion, the process of promotion in vacant posts started
a2zkhabri.com न्यूज़ - कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने पदोन्नति हेतु रिक्त पदों में पदोन्नति की कार्यवाही हेतु समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में सबसे पहले बस्तर संभाग से ही पिछले वर्ष 2022 में पदोन्नति की सूचि जारी हुई थी। पदोन्नति के बाद हाईकोर्ट से स्टे जारी हो गई थी , लिहाजा पुरे प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति रुक गई थी। हाईकोर्ट से निराकरण के बाद अब पुनः पदोन्नति शुरू हो गई है।
रिक्त पदों में शीघ्र होगी पदोन्नति - कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर रिक्त पदों में पदोन्नति के कार्यवाही के निर्देश दिए है।
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जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने उच्च वर्ग शिक्षक के रिक्त पदों की सूचि विषयवार एवं शालावार किया जारी District Education Officer Durg released the list of vacant posts of upper class teacher subject wise and school wise
a2zkhabri.com दुर्ग - प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षक , शिक्षक से मिडिल प्रधान पाठक एवं सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति जारी है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने उच्च वर्ग शिक्षक के रिक्त पदों की सूचि शालावार एवं विषयवार जारी किया है।
देखें रिक्त पदों की सूचि 👇-
यहाँ पदोन्नति रिटर्न 👇-
पदोन्नति प्राप्त कर चुके शिक्षकों को पूर्व मूल शाला में लौटने के आदेश जारी Orders have been issued to the teachers who have been promoted to return to their original schools.
a2zkhabri.com कोरबा - कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति दिनांक 14.10.2022 को (पदांकन रद्द ) रद्द करते हुए उन्हें पूर्व मूलशाला में लौटने के आदेश जारी कर दिए है। दरअसल पिछले वर्ष अक्टूबर 2022 में जो पदोन्नति हुई थी वह विवादित होने कोर्ट चला गया था। कोर्ट के आदेशानुसार सभी शिक्षकों के पदोन्नति को यथावत रखा गया था। वहीँ अब हाईकोर्ट का उक्त के सन्दर्भ में निराकरण आदेश जारी होते ही कोर्ट का स्थगित आदेश समाप्त हो गया है। अब सम्बंधित सभी शिक्षकों को पूर्व मूल शाला में लौटने होंगे। अब नए सिरे से पुनः पदोन्नति और पोस्टिंग दी जाएगी।
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