पुरानी पेंशन (OPS) अथवा नवीन पेंशन (NPS) में बने रहने हेतु विकल्प पत्र भरना अनिवार्य ,, संचालनालय , पेंशन छत्तीसगढ़ से आदेश जारीIt is mandatory to fill NPS or OPS option letter, order issued from Directorate Pension Raipur, see all formats related to NPS, OPS
a2zkhabricom रायपुर - प्रदेश में 01.11.2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। हालाँकि कर्मचारियों को यह अधिकार दी गई है कि वे नवीन पेंशन योजना अथवा पुरानी पेंशन योजना दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते है। संचालनालय , पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के सभी वरिष्ठ कोषालय अधिकारियों को पत्र जारी कर सभी कर्मचारियों से विकल्प पत्र भरवाने कहा है। जारी आदेशानुसार 24.02.2023 तक विकल्प पत्र जमा करना अनिवार्य है।
संचालनालय पेंशन रायपुर द्वारा जारी आदेशानुसार 01.11.2004 या उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है।
अतः प्रदेश के सभी शासकीय सेवक ( दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त समस्त शासकीय सेवक ) 24 फरवरी 2023 तक अपने विभागीय अधिकारियों के माध्यम से NPS या OPS में जाने का विकल्प पत्र अवश्य जमा कर देवें।
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