दैनंदिनी संधारित नहीं करने वाले शिक्षक को वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नोटिस जारी Notice issued to the teacher who did not maintain the daily

दैनंदिनी संधारित नहीं करने पर शिक्षक को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नोटिस जारी Notice issued for disciplinary action to the teacher for not maintaining the diary

a2zkhabri.com न्यूज़ - जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के द्वारा स्कूलों के निरिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा दैनन्दिनी / डेली डायरी का संधारण करना नहीं पाया गया। जबकि शिक्षकों के द्वारा प्रतिदिन अध्यापन कार्य का डेली डायरी संधारित किया जाना होता है। जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के द्वारा शिक्षक के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 03 (1) (2) (3) के सर्वथा विपरीत पाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। 

ज्ञात हो कि जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के द्वारा स्कूलों का औचक निरिक्षण किया गया। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डांडगांव विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली का औचक निरिक्षण किया गया। निरिक्षण में शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान पाठक दिलीप जांगड़े के द्वारा दैनन्दिनी का संधारण नहीं करना पाया गया। शिक्षक के उक्त कार्य को सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 03 (1) (2) (3) के विपरीत पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सम्बंधित शिक्षक को कारण बताओं नोटिस जारी कर वेतन रोकने सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात कही गई है। 

देखें आदेश - 


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