स्कूलों में शिक्षक नहीं ,, वेतन काटने के निर्देश No teachers in schools, instructions to deduct salary

स्कूलों में निरिक्षण के दौरान गायब मिले सहायक शिक्षक ,, वेतन काटने के निर्देश जारी Assistant teachers found missing during inspection in schools, instructions issued to deduct salary

a2zkhabri.com न्यूज़ - स्कूलों से लगातार शिक्षकों के गायब रहने या समय पर स्कूल नहीं पहुंचने की खबर आम बात हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी के निरिक्षण के दौरान 04 सहायक शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित पाए गए। उक्त सभी सहायक शिक्षकों के एक दिन के वेतन काटने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया है। 

मुंगेली जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आकस्मिक स्कूलों का निरिक्षण किया गया।  जिसमे मुंगेली विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक शाला कुटेलीपारा से श्रीमती संध्या ज्ञानिक , श्री जोतिष शर्मा एवं श्रीमती राखी साहू को अनुपस्थित पाया गया। वहीँ प्राथमिक शाला बुचवाकापा से सुश्री पूजा देवांगन को अनुपस्थित पाया गया। उक्त सभी सहायक शिक्षकों के एक दिन की सैलरी काटने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया है। 

देखें आदेश 👇- 

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दैनंदिनी संधारित नहीं करने पर शिक्षक को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नोटिस जारी Notice issued for disciplinary action to the teacher for not maintaining the diary

a2zkhabri.com न्यूज़ - जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के द्वारा स्कूलों के निरिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा दैनन्दिनी / डेली डायरी का संधारण करना नहीं पाया गया। जबकि शिक्षकों के द्वारा प्रतिदिन अध्यापन कार्य का डेली डायरी संधारित किया जाना होता है। जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के द्वारा शिक्षक के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 03 (1) (2) (3) के सर्वथा विपरीत पाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। 

ज्ञात हो कि जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के द्वारा स्कूलों का औचक निरिक्षण किया गया। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डांडगांव विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली का औचक निरिक्षण किया गया। निरिक्षण में शिक्षक एवं प्रभारी प्रधान पाठक दिलीप जांगड़े के द्वारा दैनन्दिनी का संधारण नहीं करना पाया गया। शिक्षक के उक्त कार्य को सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 03 (1) (2) (3) के विपरीत पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा सम्बंधित शिक्षक को कारण बताओं नोटिस जारी कर वेतन रोकने सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही की बात कही गई है। 

देखें आदेश - 


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