गृहभाड़ा भत्ता निर्धारण के सन्दर्भ में स्पष्ट आदेश जारी ,, अब प्रतिवर्ष छठवें वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़ कर दिया जाएगा गृह भाड़ा भत्ता A clear order has been issued regarding the determination of house rent allowance, now in the sixth pay scale every year, the annual increment will be added to the house rent allowance.
a2zkhabri.com न्यूज़ - संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के द्वारा गृहभाड़ा भत्ता निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है। ज्ञात हो कि इससे पहले बिलासपुर संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग द्वारा गृहभाड़ा भत्ता (HRA) निर्धारण के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया था। ज्ञात हो कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के अंतिम मूलवेतन पर एचआरए फिक्स करके दिया जाता रहा है। वहीँ छठवें वेतनमान के मूलवेतन में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं जोड़ी जाती थी।
एचआरए गणना आदेश 👇-
मूलवेतन के 7 फ़ीसदी मिलती है गृह भाड़ा भत्ता - कर्मचारियों को प्रतिमाह छठवें वेतनमान के मूलवेतन के 7 फ़ीसदी गृहभाड़ा के रूप में प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। कर्मचारी पिछले कई वर्षों से सातवें वेतनमान के आधार पर गृहभाड़ा भत्ता देने की मांग करते आ रहे है। सातवें वेतनमान के नियम अनुसार गृहभाड़ा की गणना न्यूनतम 9 फीसदी एवं अधिकतम 18 फ़ीसदी भुगतान के नियम है।
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