प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति को हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध मानते हुए शिक्षा सचिव से लेकर डीईओ को लीगल नोटिस जारी Considering the promotion in the posts of primary head teacher against the decision of the High Court, legal notice issued to the education secretary to the DEO
a2zkhabri.com रायपुर - सहायक शिक्षकों के पदोन्नति पर फिर से ब्रेक लगने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हाईकोर्ट बिलासपुर के माननीय वकील रूपेंद्र देवांगन के द्वारा स्कूल शिक्षा सचिव , संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को लीगल नोटिस जारी कर सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति की कार्यवाही को हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना बताते हुए तत्काल पदोन्नति पर रोक लगाते हुए 07 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने लीगल नोटिस जारी किया है।
देखें लीगल नोटिस -
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