प्रमोशन ब्रेकिंग - प्रमोशन मामले में स्कूल शिक्षा सचिव से लेकर डीईओ को लीगल नोटिस Promotion Breaking - Legal notice from the Secretary of School Education to the DEO in the promotion case

प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति को हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध मानते हुए शिक्षा सचिव से लेकर डीईओ को लीगल नोटिस जारी Considering the promotion in the posts of primary head teacher against the decision of the High Court, legal notice issued to the education secretary to the DEO

a2zkhabri.com रायपुर - सहायक शिक्षकों के पदोन्नति पर फिर से ब्रेक लगने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हाईकोर्ट बिलासपुर के माननीय वकील रूपेंद्र देवांगन के द्वारा स्कूल शिक्षा सचिव , संचालक लोक शिक्षण संचालनालय , संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को लीगल नोटिस जारी कर सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति की कार्यवाही को हाईकोर्ट के आदेश का अवहेलना बताते हुए तत्काल पदोन्नति पर रोक लगाते हुए 07 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने लीगल नोटिस जारी किया है। 

02 नवम्बर को होगी आगामी सुनवाई - पदोन्नति स्टे के मामले में हाईकोर्ट बिलासपुर में 02 नवम्बर को आगामी सुनवाई होनी है। अधिवक्ता रूपेंद्र देवांगन ने कहा की शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय का गलत व्याख्या कर पदोन्नति की कार्यवाही कर रहे है जो हाईकोर्ट के निर्णय का अवमानना है। जब तक हाईकोर्ट से इस सन्दर्भ में निर्णय नहीं आ जाता तब तक पदोन्नति की कार्यवाही अवैधानिक है। 

देखें लीगल नोटिस - 



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