बस्तर और सरगुजा संभाग में सरकारी नौकरी हेतु अब वहां का स्थानीय मूलनिवासी होना अनिवार्य नहीं , राज्य के सभी बेरोजगार कर सकेंगे आवेदन , देखें हाईकोर्ट का निर्णय For government jobs in Bastar and Surguja division, it is no longer mandatory to be a local resident there, all unemployed people of the state will be able to apply, see the decision of the High Court.
a2zkhabri.com बिलासपुर - बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय देते हुए तात्कालिक राज्य सरकार के एक बड़े फैसले को बदल दिया है। अब बस्तर एवं सरगुजा संभाग के साथ - साथ बिलासपुर संभाग के दो जिलों में सरकारी नौकरी हेतु वहां के स्थानीय मूलनिवासी होने की आवश्यकता नहीं है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरगुजा एवं बस्तर संभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में भर्ती हेतु वहां के मूलनिवासी होने की अनिवार्य शर्त को ख़ारिज कर दी है। इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट से आदेश भी जारी हो गई है।
हाई कोर्ट से जारी आदेश डाउनलोड करें -
जाने क्या है पूरा मामला - ज्ञात हो कि तात्कालिक राज्य सरकार ने बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में भर्ती हेतु सम्बंधित क्षेत्र के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया था। जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज की गई थी। हाईकोर्ट ने उक्त नियम को संविधान के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया है। अब बस्तर एवं सरगुजा संभाग के साथ - साथ बिलासपुर संभाग के दो जिलों में पुरे राज्य के अर्हताधारी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी हेतु आवेदन कर पाएंगे।
अधिसूचना निरस्त आदेश 👇-
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