बिग ब्रेकिंग - पदोन्नति में आरक्षण लागू ,, अब छत्तीसगढ़ की बारी ,, 11 - 12 अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई Big Breaking - Reservation implemented in promotion, now Chhattisgarh's turn, final hearing will be held on 11-12 October

मध्यप्रदेश सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण किया लागू , छत्तीसगढ़ में भी 11 , 12 अक्टूबर को इस मुद्दे पर होगी सुनवाई Madhya Pradesh government implemented reservation in promotion, Chhattisgarh will also hear on this issue on October 11, 12

a2zkhabri.com रायपुर - मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में पदोन्नति पर आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। वही छत्तीसगढ़ राज्य में पदोन्नति पर आरक्षण के सम्बन्ध में अंतिम सुनवाई बिलासपुर हाईकोर्ट में  11 , 12 अक्टूबर को होगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कमिटी के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपा जा चूका है। इस मुद्दे पर अंतिम सुनवाई 11 , 12 अक्टूबर को होगी। 

मध्यप्रदेश पदोन्नति में आरक्षण ड्राप्ट - 

1. प्रमोशन में आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन आरक्षित वर्ग के कर्मचारी एवं अधिकारी नहीं मिला तो आरक्षण लागू नहीं होगी। 

2. आरक्षित शासकीय कर्मचारी हेतु किसी भी पद को अधिकतम तीन वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। 

3. 01 जनवरी के स्थिति में प्रतिवर्ष आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व का आकलन किया जायेगा।आकलन के पश्चात ही आरक्षण के प्रतिशत कर्मचारी एवं अधिकारी हेतु लागू की जाएगी। 

 4. विभागीय पदोन्नति समिति की प्रतिवर्ष बैठक आयोजित की।  जिसमे रिक्तियों के आधार पर चयन सूचि जारी की जाएगी। 

5. पांच वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन के समग्र मूल्यांकन के आधार पर निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे - 

    प्रथम श्रेणी के पद पर 15 अंक। 

   द्वितीय श्रेणी के पद पर 14 अंक। 

   तृतीय श्रेणी के पद पर 12 अंक। 

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