NPS और OPS के बीच फंसे एलबी संवर्ग के शिक्षक,, पुरानी पेंशन से हो रहे वंचित Old Pension Breaking - Thousands of LB cadre teachers will not get old pension, see order

पुरानी पेंशन में बाधा बन रही संविलियन तिथि , हजारों एलबी संवर्ग के शिक्षकों को नहीं मिल पाएगा लाभ , देखें विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश The merger date is becoming a hindrance in the old pension, thousands of LB cadre teachers will not be able to get the benefit, see the order issued by the Block  Education Officer

a2zkhabri.com रायपुर - पुरानी पेंशन बहाली का जश्न अभी ठीक से मनाये भी नहीं थे कि ,, विकास खंड शिक्षा अधिकारी कोरिया द्वारा जारी आदेश ने बवाल मचा दिया है। जारी आदेश अनुसार पुरानी पेंशन का लाभ उन्ही कर्मचारियों को मिलेगी जिन्हे कम से कम उस पद में काम करते हुए 10 वर्ष होने चाहिए। ताजा मामला एलबी संवर्ग के शिक्षिका का है जो रिटायरमेंट हुई है उक्त शिक्षिका को संविलियन पश्चात 10 वर्ष नहीं होने के कारण पुरानी पेंशन हेतु पात्र नहीं पाया गया है। ज्ञात हो कि एल्बी संवर्ग के शिक्षकों को पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में 01 जुलाई 2018 को संविलियन किया गया है। 

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पुरानी सेवा शून्य ,, 01 जुलाई 2018 से वरिष्ठता की गणना - एलबी संवर्ग (पूर्व शिक्षाकर्मी पंचायत विभाग ) के शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग शिक्षा विभाग में संविलयन करने की रही है। इसके लिए करीब 20 साल आंदोलन करना पड़ा है। कई आंदोलन और सैकड़ों साथियों के बलिदान के बाद 2018 में शिक्षा विभाग में संविलियन की सौगात मिली। शिक्षा विभाग में संविलियन की सौगात तो मिली लेकिन पूर्व सेवा अवधि को शून्य कर दी गई। संविलियन पश्चात संविलियन तिथि से ही वरिष्ठता की गणना की जा रही है। यही कारण है कि कई एलबी संवर्ग के शिक्षक संविलियन और ओपीएस लागू होने के पश्चात् रिटायर होने के बाद भी लाभ से वंचित हो रहे है। 

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पुरानी पेंशन की लाभ हेतु 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य - हाल ही में एक ताजा मामला कोरिया जिला के खड़गवां ब्लाक से आया है , जहाँ शिक्षिका राजकुमारी खटीक ने रिटायरमेंट पश्चात् पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने हेतु आवेदन किया। लेकिन विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने नियमों का हवाला देकर पुरानी पेंशन हेतु अपात्र बता दिया। विकास खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी आदेशानुसार - छ.ग.सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार कर्मचारी के धारित पद पर 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य बताई गई है। लिहाजा विक्स खंड शिक्षा अधिकारी ने पुरानी पेंशन हेतु अपात्र माना है। 

देखें आदेश - 

हजारों एलबी संवर्ग के शिक्षक पुरानी पेंशन (ओपीएस ) हेतु होंगे अपात्र - पूर्व सेवा अवधि को शून्य घोषित करने और पुरानी पेंशन की पात्रता हेतु 10 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य होने के कारण हजारों एलबी संवर्ग के शिक्षक ओपीएस हेतु अपात्र हो जायेंगे। जुलाई 2018 से संविलियन पश्चात् जुलाई 2028 में 10 वर्ष की सेवा अवधि होगी , लेकिन जुलाई 2028 आते तक हजारों एलबी संवर्ग के शिक्षक रिटायर जायेंगे। इस तरह से संविलियन के बाद भी  नियमों के पेंच के चलते एलबी संवर्ग के शिक्षक ओपीएस के लाभ से वंचित हो रहे है। 

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प्रथम नियुक्ति तिथि, पूर्व सेवा अवधि की गणना से ही मिलेगा सही लाभ - एलबी संवर्ग के शिक्षकों की यदि पूर्व सेवा अवधि को गणना की जाएगी तभी उन्हें ओपीएस सहित क्रमोन्नति , पदोन्नति आदि का लाभ मिल पाएगा। वही कर्मचारी संगठन भी पूर्व सेवा अवधि की गणांना की मांग को बीच - बीच में उठाते रहते है , लेकिन अभी तक यह मांग एक मुहीम नहीं बन पाई है। ओपीएस का ताजा मामला कोरिया जिला से आने के बाद अब शिक्षक नेता इस और ध्यान दे रहे है और पूर्व सेवा अवधि को गणना करने की एक बार फिर मांग कर रहे है। 

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