पुरानी पेंशन लागू होने के बाद एनपीएस से राशि आहरण पर राज्य सरकार ने लगाईं रोक ,, देखें वित्त विभाग का आदेश After the implementation of old pension, the state government imposed a ban on withdrawal of funds from NPS, see the order of the Finance Department
a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन ने एनपीएस के अंतर्गत जमा राशि के आहरण पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि राज्य में 01 नवम्बर 2004 के बाद से नियुक्त कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन लागू कर दी है। वही राज्य शासन के निर्देशानुसार राज्य के कर्मचारियों के माह अप्रैल 2022 के वेतन से 12 फ़ीसदी राशि जीपीएफ के अंतर्गत कटौती कर सम्बंधित कर्मचारी के सीजीजीपीएफ खाते में जमा किया जा रहा है। जारी आदेशानुसार शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा त्याग की स्थिति में एनपीएस के अंतर्गत जमा राशि को आहरित कर रहे है , जिससे दोहरे लाभ की स्थिति निर्मित हो सकती है।
देखें आदेश -
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 202 / एफ 2016 - 04 - 03289 / वित्त / नियम / चार दिनांक 08.04.22 वित्त निर्देश 07 / 2022 के द्वारा दिनांक 01.11.2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ops ) राज्य के कर्मचारियों हेतु लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य के शासकीय सेवकों के अप्रैल माह के वेतन से नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि की कटौती किए जाने हेतु निर्देश प्रसारित किए गए है।
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राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय शासकीय कर्मचारियों के द्वारा अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत जमा राशि का अंतिम आहरण सेवानिवृत्ति , मृत्यु और सेवा त्याग की स्थिति में किया जा रहा है। जिससे भविष्य में दोहरे लाभ NPS / OPS की स्थिति निर्मित हो सकती है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात् अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आहरण किया जाना सर्वथा अनुचित है।
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अतः राज्य शासन द्वारा समस्त शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन लागू किये जाने के कारण नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का अंतिम आहरण पर रोक लगाई जाती है।
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