हड़ताल अवधि का नहीं मिलेगा वेतन ,, आहरण संवितरण अधिकारी को आदेश जारी Won't get salary for strike period, order issued to Drawing Disbursing Officer

हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कटेगी सैलरी , आहरण संवितरण अधिकारी को आदेश जारी Salary will be deducted for all the employees and officers involved in the strike, order issued to the drawing disbursing officer

a2zkhabri.com न्यूज़ - छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले किए गए 5 दिवसीय आंदोलन का वेतन काटने के निर्देश राज्य स्तर से जारी होते ही अब स्थानीय अधिकारी भी आहरण संवितरण अधिकारी को निर्देश जारी कर हड़ताल अवधि का वेतन काटकर बिल जमा करने के निर्देश दिए है। वही हड़ताल अवधि से पहले जमा हो चुके बिल को वापस करने कहा गया है। पहले से जमा हो चुके बिल  संसोधन  पुनः दोबारा जमा किया जा सकेगा। कार्यालय कलेक्टर (कोषालय शाखा ) जिला बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ ने बस्तर जिला के समस्त आहरण संवितरण अधिकारी को आदेश जारी किया है। 

25 से 29 जुलाई तक हुई थी निश्चितकालीन आंदोलन - ज्ञात हो कि प्रदेश में 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक लंबित महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा की मांग को लेकर प्रदेश के 4 लाख से भी अधिक कर्मचारी एवं अधिकारियों ने 5 दिवसीय अवकाश लेकर आंदोलन पर रहे। कर्मचारियों के द्वारा लिए गए सामूहिक अवकाश को स्वीकृति के बगैर ब्रेक इन सर्विस मानते हुए उक्त अवधि का वेतन काटने के निर्देश दिया गया था। राज्य स्तर से जारी आदेश के बाद अब जिला स्तर से भी आहरण संवितरण अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। उक्त आदेश का कर्मचारी संगठनों ने कड़ा विरोध करते हुए आदेश की प्रति की होली जला दिए। वही शासन की इस आदेश को दमनात्मक नीति कहा जका रहा है। 

22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन - कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी मांग पूरा नहीं होने के कारण आरपार की लड़ाई के मूड में आ गया है। 5 दिनों के आंदोलन के बाद अब 22 अगस्त से मांग पूरा होने तक आंदोलन करने का ऐलान हो चूका है। आने वाले समय में यदि राज्य सरकार कर्मचारियों के जायज मांग को नहीं मानती है तो निश्चित ही  फिर पुरे प्रदेश के 86 विभाग में तालाबंदी होगी। शासकीय कार्यालयों , जनपद , तहसील , ट्रेजरी दफ्तरों और स्कूल , कालेजों में ताला लटक जाएगी। 

देखें आदेश 👇-


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