ट्रांसफर निति 2022 , सिर्फ डेढ़ माह चलेगी ट्रांसफर प्रक्रिया , प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होगा स्थानांतरण Transfer policy 2022, transfer exemption will be available for a period of only one and a half months

ट्रांसफर निति 2022 का मसौदा लगभग पूर्ण , डेढ़ माह के लिए खुली स्थानांतरण नीति लाने की तैयारी , प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर जारी करेंगे स्थानांतरण सूचि Draft of transfer policy 2022 is almost complete, preparing to bring open transfer policy for one and a half months, on the approval of the minister in charge, the collector will issue the transfer list

a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों के थोक ट्रांसफर पर लगा प्रतिबन्ध एक सप्ताह के भीतर हट जाएगी। मंत्री ताम्रध्वज साहू के अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यों की मंत्रिमंडलीय उप समिति ट्रांसफर नीति वर्ष 2022 को अंतिम रूप देने में जुट गई है। उक्त समिति की बहुत जल्द अंतिम बैठक होने वाली है। बैठक के बाद ट्रांसफर नीति को राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार ट्रांसफर नीति 2022 के तहत केवल डेढ़ माह के अवधि के लिए तबादले में छूट दी जाएगी। डेढ़ माह के भीतर ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 

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जिला के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर कलेक्टर जारी करेंगे ट्रांसफर लिस्ट - अभी तक के जो जानकारी सामने आई है उसके असनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ट्रांसफर आवेदन पर जिला के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन होना अनिवार्य होगा। अनुमोदन पश्चात् ही जिला कलेक्टर ट्रांसफर लिस्ट जारी करेंगे। ज्ञात हो कि प्रदेश में पिछले तीन साल से थोक में तबादले पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। कर्मचारी संगठनों के मांग पर केबिनेट में चर्चा उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा एक उपसमिति बनाई गई थी। उक्त समिति की फ़ाइनल रिपोर्ट  दो - चार दिन में मुख्यमंत्री तक पहुँच जाएगी। मुख्यमंत्री के सहमति उपरंत ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

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स्थानांतरण हेतु विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के पास जमा करने होने आवेदन - ऐसे कर्मचारी , अधिकारी जो स्थानांतरण कराना चाह रहे है उन्हें अपने विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को आवेदन देने होने। पात्र आवेदनों को प्रभारी मंत्री के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाएगी। मंत्री के अनुमोदन पश्चात् जिला कलेक्टर ट्रांसफर लिस्ट को जारी करेंगे। वैसे तो प्रदेश में पिछले तीन साल से ट्रांसफर पर बैन लगा है , लेकिन पिछले तीन सालों में हर माह ट्रांसफर लिस्ट उच्च स्तर से जारी होते रहे है। विवाद की स्थिति निर्मित होने पर ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया अपनाई गई लेकिन कुछ गिने चुने कर्मचारियों की ही ट्रांसफर हो पाई। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया होने के बाद भी ऑफलाइन ही कई ट्रांसफर लिस्ट जारी होते रहे है।  

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जून , जुलाई 2019 में हुई थी थोक में तबादले - प्रदेश में पिछली बार जून - जुलाई 2019 में थोक में तबादला हुआ था। 2019 के बाद ट्रांसफर प्रक्रिया पर बैन लगा दी गई। हालाँकि रसूखदार और पहचान वाले कर्मचारियों की हर माह ट्रांसफर लिस्ट जारी होते रही है। वही पिछली बार की ट्रांसफर नीति की बात करें तो उस वर्ष भी प्रभारी मंत्री के  अनुमोदन पर जिला कलेक्टर के द्वारा ही ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई थी। इस वर्ष भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालाँकि इस बार कई जिला के प्रभारी मंत्री और अधिकारी बदल गए है। 

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कर्मचारियों को मिलेगी राहत , तीन साल से कर रहे इंतजार - ट्रांसफर से बैन हटने से निश्चित ही कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जो अपने घर से बहुत दूर पदस्थ है या कई कर्मचारी किसी बीमारी से ग्रषित है और घर के नजदीक जाना चाहते है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी पिछले तीन साल से ट्रांसफर प्रक्रिया का इन्तजार कर रहे है। ट्रांसफर नीति 2022 के पुरे मसौदा जारी होंगे तभी सभी नियम शर्तों का पता लगेगा। वही स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें तो एकल शिक्षकीय , या दर्ज से बहुत काम शिक्षक पदस्थ होने पर सम्बंधित स्कूल के कर्मचारियों के ट्रांसफर पर कुछ अड़चन आ सकती है। हालाँकि अभी खुली ट्रांसफर नीति 2022 का पूरा मसौदा सामने नहीं आया है। 

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