एनपीएस से पैसा वापस नहीं आने पर भी लागू होगी पुरानी पेंशन ,, विस्तृत ड्राप्ट तैयार , मंजूरी की प्रक्रिया जारी Detail Drapt Of OPS Restoration Ready , Process Of Approval From Governer And cabinet Continues
a2zkhabri.com जयपुर - राज्य सरकार की घोषणा अनुरूप पुरानी पेंशन बहाली हेतु विभाग द्वारा विस्तृत ड्राप्ट तैयार कर ली गई है। ड्राप्ट को अब केबिनेट और राज्यपाल से अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस ) को 01 अप्रैल 2022 से लागू मान ली गई है। इसी आधार पर वित्त विभाग ने ओपीएस बहाली के लिए वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों से नई पेंशन स्कीम के लिए कटौती बंद सम्बन्धी आदेश जारी कर दिए है। तैयार ड्राप्ट में 01 अप्रैल से ही ओपीएस बहाली का प्रावधान है। राजस्थान के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन की बहाली की प्रक्रिया जारी है।
पीएफआरडीए का पैसा नहीं लौटाने से ओपीएस पर कोई असर नहीं
अधिसूचना जारी होने के बाद विधिक तरीके से लिए जायेंगे पैसा वापस - वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस के तरफ से जो जवाब अभी आएं है उससे कर्मचारी दिग्भ्रमित न हो होवें। राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद क़ानूनी रूप से पैसा वापस ले लिया जाएगा। पीएफआरडीए ने फिलहाल जो जवाब भेजी है उसकी जानकारी सरकार और विभागीय अधिकारियों को थी। पीएफआरडीए के तरफ आए जवाब की चर्चा विभागीय अधिकारियों के बजाय कर्मचारियों में ज्यादा चर्चा हुई। कर्मचारी दिग्भ्रमित न होवें। विधिक प्रक्रिया से कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी।
तीन राज्यों ने लागू किया ओपीएस - राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के 2004 से या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों हेतु ओपीएस लागू करने के ऐतिहासिक फैसले के बाद पुरे देश भर में पुरानी पेंशन लागू करने उठने लगी थी। राजस्थान छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओपीएस लागू कर दी। वही झारखण्ड सरकार ओपीएस लागू करने पर विचार कर रही है , वहां के कर्मचारी संगठन से भी चर्चा हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार राजस्थान के नक़्शे कदम पर चलते हुए पुरानी पेंशन बहाली के विभागीय कार्यवाही पूर्ण करवा रही है। राजस्थान में जहाँ साढ़े पांच लाख कर्मचारियों को लाभ होगा वहीँ छत्तीसगढ़ में करीब तीन लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा।
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