मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप पुराना पेंशन लागू ,, अब मूलवेतन से 12 फीसदी राशि की कटौती Old Pension Applicable As Announced By Chief Minister

राज्य में पुरानी पेंशन हुआ  लागु , एनपीएस के अंतर्गत कटौती बंद ,, अब 12 फीसदी राशि जाएगी जीपीएफ खाते में Old Pension Applicable As Announced By Chief Minister 

a2zkhabri.com रायपुर - मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल के घोषणा अनुरूप राज्य में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है। वित्त विभाग से आज आदेश जारी हो गए है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य में 01 नवम्बर 2004 और उसके बाद से नियुक्त राज्य के कर्मचारी और जिन कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू है उन्हें पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। ज्ञात हो कि माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र में राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किए थे। 

अप्रैल के वेतन से 10 फीसदी मासिक कटौती बंद - नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस ) के अंतर्गत कर्मचारियों के मूलवेतन से 10 फीसदी राशि की कटौती की जाती थी , साथ ही कटौती के बराबर राज्य सरकार भी उक्त खाते में राशि जमा करती थी। उक्त 10 फीसदी की राशि अब अप्रैल माह के वेतन से कटना बंद हो जाएगा। इस तरह से राज्य के कर्मचारी को नवीन पेंशन योजना से मुक्ति मिल गई है। 

12 फीसदी राशि जाएगी जीपीएफ खाते में - राज्य के कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से नियमानुसार अब 12 फीसदी राशि मूलवेतन से काटकर जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। पहले एनपीएस के अंतर्गत सीपीएस खाता खोला गया था जिसमे 10 फीसदी राशि जमा हो रही थी। हालाँकि अभी कर्मचारियों की जीपीएफ खाता नहीं खोला गया है ,  लेकिन मूलवेतन वेतन से 12 फीसदी राशि काटकर ही वेतन बनाया जाएगा। जीपीएफ खाता खुलने और खाता आबंटन होने के बाद उक्त काटा गया राशि शो होने लगेगा। 

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश देखें  -

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