ओपीएस ब्रेकिंग- एनपीएस के अंतर्गत मासिक कटौती समाप्त ,, आदेश हुआ जारी , 01.11.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन OPS Breaking Monthly Deduction Under NPS Stopped , Order Issued

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग से आदेश हुआ जारी ,, एनपीएस के अंतर्गत मासिक कटौती हुआ बंद , 01 नवम्बर 2004 से और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन OPS Breaking Monthly Deduction Under NPS Stopped , Order Issued 

a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर ने 01.11.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य के कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह हो रही कटौती राशि को समाप्त करने  का आदेश जारी कर दिया है। 

आदेश डाउनलोड करें - 

1. राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.11.2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस राज्य के कर्मचारियों हेतु लागु किए जाने का निर्णय लिया है। 

2. दिनांक 01.11.2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य के कर्मचारियों जिन पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू है , उनके नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु की जा रही 10 फीसदी की मासिक कटौती 01.04.2022 से जो माह अप्रैल 2022 के लिए देय हो को समाप्त किया जाता है। 

3. उक्त कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से समय भविष्य निधि नियम अनुसार मूलवेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि राशि की कटौती की जाये। 

4.  सामान्य भविष्य निधि कटौती का ब्यौरा संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक से रखा जायेगा तथा सम्बंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित होने पर यह राशि उसमे दर्शायी जाए। 

आदेश नीचे देखें - 

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