बिग ब्रेकिंग - छ. ग. शिक्षक भर्ती पर रोक , 14580 पदों में भर्ती मामला विवादित High Court Ban On Teachr Recruitment In 14580 Posts

छत्तीसगढ़  शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का रोक , 14580 पदों में जारी होने वाले नियुक्ति आदेश पर लगाई ब्रेक High Court Ban On Teachr Recruitment In 14580 Posts 

a2zkhabri.com बिलासपुर - छत्तीसगढ़ प्रदेश में जारी 14580 नियमित पदों में शिक्षक भर्ती का मामला विवादित हो गया है। हाईकोर्ट बिलासपुर ने उक्त भर्ती विज्ञापन के अंतर्गत जारी हो रहे नियुक्ति आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। ज्ञात हो की 09 मार्च 2019 को प्रदेश में 14580 नियमित पदों  भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था। उक्त पदों में भर्ती की प्रक्रिया 2019 में ही पूरी हो गई थी। लेकिन कोरोना महामारी एवं अन्य कारणों के चलते पदस्थापना नहीं दी गई थी। पिछले कुछ माह से लगातार पदस्थापना जारी है जो लगातार विवादित हो रहा है। हाई कोर्ट ने उक्त मामले के सुनवाई करते हुए फिलहाल उक्त भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 

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किस मामले में लगी रोक - प्रार्थी द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के अनुसार C TET और CG TET प्रमाण पत्र से सम्बंधित जुड़ा हुआ मामला है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विभाग ने उनके सीटेट (C TET ) प्रमाण पत्र को परीक्षा परिणाम के बाद होने के कारण अमान्य कर रही है , लेकिन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा ( CG TET ) में परिणाम के बाद के प्रमाण पत्र को मान्य किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने यह भी तथ्य दिया है की वह दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित था और बेहतर परिणाम के साथ चयन सूचि में उसका नाम था। 

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उक्त मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पी. सैम कोशी ने उक्त पदों से सम्बंधित किसी भी नियुक्ति आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट द्वारा रोक लगते ही उक्त मामला अब कब तक चलेगा यह कन्फर्म बताना संभव नहीं है। हालाँकि बहुत से अभ्यर्थियों की पदस्थापना सूचि जारी हो गई है और सम्बंधित संस्था में कार्यभार भी ग्रहण किया जा चूका है। लेकिन कई चयनित अभ्यर्थियों जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए थे उन्हें जोर का झटका जरूर लगेगा। 

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विवादों के भेंट चढ़ रहा कई भर्ती - प्रदेश में पिछले कुछ वर्षो से लगातार हर भर्ती प्रक्रिया में विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। विवाद की स्थिति निर्मित होने कारण मामला कोर्ट में चला जाता है जहाँ लम्बी सुनवाई चलती है। जब तक कोर्ट द्वारा भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती या निराकरण नहीं हो जाता तब तक भर्ती मामला लटका रहता है। सीजीपीएससी से लेकर नियमित शिक्षक भर्ती मामला भी हाईकोर्ट पहुँच गया है। हर भर्ती प्रक्रिया में विभाग द्वारा ऐसी चूक क्यों होती है ? जिस कारण से भर्ती कोर्ट चला जाता है। 

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भर्ती पर लगी रोक, राज्य शासन  जवाब - बिलासपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल आगामी आदेश तक उक्त भर्ती प्रक्रिया  लगा दिया है। वही मामले की सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट  शासन से जवाब माँगा है। राज्य सरकार से जवाब मिलने और अगले सुनवाई में केस का निराकरण होने पर ही अब भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वही उक्त भर्ती प्रक्रिया में चयनित बहुत  अभ्यर्थियों को पदस्थापना आदेश जारी किया जा चूका है। कुछ पदों में ही भर्ती की प्रक्रिया शेष है। 

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