कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पर डीपीआई नाराज, स्कूल संचालन के सम्बन्ध में जारी किया नया आदेश Instruction Issued Regarding Schools Operation Of DPI

डीपीआई ने शासकीय एवं निजी विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में जारी किया नया आदेश Instruction Issued Regarding Schools Operation Of DPI 

a2zkhabri.com रायपुर - लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारीयों को निर्देश जारी कर शासकीय एवं निजी विद्यालयों के संचालन हेतु नया दिशा निर्देश जारी किया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में 02 अगस्त से बच्चों के 50 प्रतिशत उपस्थिति  के साथ स्कूल खोलने का निर्देश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारीयों के द्वारा किये जा रहे निरीक्षण में शासन के आदेशों का अक्षरशः पालन नहीं होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। जिस कारण से डीपीआई द्वारा एक बार पुनः स्कूल संचालन के सम्बन्ध में नया आदेश जारी किया गया है। 

डीपीआई द्वारा जारी आदेश देखें- 

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा निजी एवं शासकीय विद्यालयों के सम्बन्ध में जारी निर्देश दिनांक 31.08.2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश में 02 अगसर 2021 से ऑफलाइन कक्षाएं प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके कंडिका क्रमांक 04 में विद्यार्थियों को कक्षाओं में 01 दिवस के अंतर से बुलाये जाने अर्थात प्रतिदिन केवल आधी संख्या 50 % में विद्यार्थियों को बुलाये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश दिया गया था। 

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परन्तु प्रदेश के बहुत से विद्यालयों का शिक्षा विभाग के अधिकारीयों के द्वारा निरीक्षण करने पर शासन द्वारा जारी आदेशों का अक्षरशः पालन नहीं करने का जानकारी प्राप्त हो रहा है। जिन विद्यालयों में दर्ज संख्या ज्यादा है उन विद्यालयों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है।

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अतः उपरोक्त परिस्थिति निर्मित होने की स्थिति में विद्यालय के खाली कक्षाओं में बच्चों को बैठाकर पढाई कराने हेतु उपयोग किया जाए। किसी भी स्थिति में बच्चो को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। किसी भी स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित करें। 

छात्रों को ऐसे स्कूल बुलाएँ - छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5 , कक्षा 8 वीं तथा 10 वीं , 12 वीं के छात्रों को बुलाया जा रहा है। 50 प्रतिशत की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बच्चो को कक्षावार क्रमशः बुलाये उदाहरण - प्रायमरी स्कूल में कक्षा 4 थी एवं 5 वीं को एक दिन तो दूसरे दिन कक्षा 1 से 3 को बुलाए। स्कूल में आने वाले 50 प्रतिशत बच्चों को सभी कक्षाओं में बांटकर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठाए। 

डीपीआई द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें - 

कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर यदि संक्रमण की स्थिति निर्मित होती है तो प्रधान पाठक पर अनुशासनात्मक एवं कोरोना महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। अतः किसी भी परिस्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग और 50 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति ही सुनिश्चित करें। 

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