सभी स्कूलों को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में नया जीरो बैलेंस खाता खुलवाने निर्देश जारी Accounts Of All Schools Will Now Be Opened In Bank Of Baroda

राज्य परियोजना कार्यालय रायपुर से निर्देश जारी , सभी स्कूल एवं संकुल की नई खाता खुलेगी बैंक ऑफ़ बड़ौदा में Accounts Of All Schools Will Now Be Opened In Bank Of Baroda 

a2zkhabri.com रायपुर - राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार राज्य के सभी प्राथमिक , मिडिल, हाई , हायर सेकेंडरी स्कूलों  एवं छात्रावासों में नई खाता बैंक ऑफ़ बड़ौदा में ज़ीरो बैलेंस पर खुलेगी। नई खाता खुलवाने के सन्दर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके है। 

बिग ब्रेकिंग , इसे भी देखें - संकुल समन्वयक स्कूल से रहते है नदारत , तीन कालखंड पढ़ाने पुनः निर्देश जारी। 

खाता खुलवाने के सन्दर्भ में विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश देखें - 

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्रमांक / 688 / एस,एस /ई,ई./ लेखा / 2021 - 22 रायपुर दिनांक 05.08.2021 के तहत जारी आदेश अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के SNA (Single Nodel Agency ) एवं IAs (Implementry Agency ) के खाते खोलने एवं PFMS के क्रियान्वयन के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा का चयन किया गया है। निर्देशानुसार विकासखंड एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों / संस्थाओं का जीरो बैलेंस अकाउंट तत्काल खोलकर PFMS में मैपिंग कराया जाना है। बचत खाता संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाना है। 

समग्र शिक्षा के अंतर्गत अलग - अलग स्तर पर निम्नानुसार संयुक्त खाते का संचालन किया जाना है देखें - 

1. विकासखंड स्तर - विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं विकास खंड स्रोत समन्वयक। 

2. संकुल स्तर पर - संकुल प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक। 

3. स्कूल स्तर पर - प्राथमिक / उच्च प्राथमिक में प्रधान पाठक एवं शिक्षक। (शाला प्रबंध समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष )

4. के.जी.बी.व्ही हेतु - के.जी.बी.व्ही  अधीक्षिका एवं नियमित शिक्षक। 

5. 200 एवं 100 सीटर आवासीय स्कूल - अधीक्षक एवं शिक्षक 

6. 50 सीटर छात्रावास - अधीक्षक एवं सम्बध्द स्कूल का प्रधान पाठक। 

7. कन्या छात्रावास (माध्यमिक ) - अधीक्षिका एवं सम्बध्द स्कूल का प्राचार्य। 

8. 100 सीटर छात्रावास - अधीक्षक एवं सम्बद्ध स्कूल का प्रधान पाठक। 

अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश - 

1. ज़ीरो बैलेंस खाता का पृथक केशबुक संधारित किया जाना है। 

2. इस खाते में अन्य किसी भी मद की राशि जमा नहीं की जाएगी। 

3. समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षण हेतु राशि प्राप्ति एवं व्यय का अलग - अलग जानकारी संधारित किया जाना है। 

4. आवर्ती एवं अनावर्ती मद का लेखा जोखा अलग - अलग संधारित किया जाना है। 

5. सम्बंधित वित्तीय वर्ष राशि 31 मार्च तक व्यय करना है। अन्यथा शेष राशि अगले वर्ष हेतु मान्य होगा। 

6. समय - समय पर समग्र शिक्षा कार्यालय ,राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। 

आदेश की कॉपी डाउनलोड करें - 


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