स्कूल खोलने का अंतिम निर्णय पालक एवं पंचायत की होगी , वही 26 जुलाई से खुलेंगे आंगनबाड़ी CG High And HigherSecondari School Reopening Breaking News

छत्तीसगढ़ में 02 अगस्त से खुलेंगे हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल खोलने के लिए पालक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि की सहमति अनिवार्य CG High And Higher Secondari School Reopening Breaking News 

a2zkhabri.com रायपुर - भूपेश सरकार की केबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 02 अगस्त से कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के छात्रों को स्कूल बुलाने का निर्णय लिया गया। लेकिन कक्षाओं का संचालन 50 प्रतिशत छात्रों के उपस्थिति के साथ संचालित करनी होगी। स्कूल खोलने का अंतिम फैसला पालक एवं स्थानीय पंचायत की होगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए पंचायत पालकों की सहमति से स्कूल संचालन करने की निर्णय लेगी। वही शहरी क्षेत्र में स्थानीय पार्षद एवं पालकों के सहमति से स्कूल खुलेगी। 

मुख्य मंत्री निवास पर केबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक लगभग 6 घंटे चली। बैठक में प्रमुख रूप से कक्षा 10 एवं 12 तथा महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भौतिक रूप से खोलने का निर्णय एवं 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कक्षा संचालन की अनुमति दी है। अर्थात विद्यार्थी रोटेशन क्रम में स्कूल आएंगे।अर्थात 50 प्रतिशत छात्रों को एक दिन और 50 प्रतिशत छात्रों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा। छात्रों को स्कूल बुलाने के लिए पालकों की सहमति एवं पंचायत की अनुमति अनिवार्य होगी। 

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आज के बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय देखें - 

1. प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021 - 22 का  विधान सभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2021 का अनुमोदन किया गया। 

2. संविदा नियम 2012 की कंडिका 7 (2) में शिथिलता प्रदान करते हुए कर्नल रजनीश शर्मा के संविदा सेवा में एक वर्ष की वृद्धि की गई। 

3. नवा रायपुर में विश्ववस्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने हेतु शिक्षा विभाग को  निःशुल्क 20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस शिक्षण संस्थान हेतु छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा कुल 50 करोड़ की राशि दी गई। 

4. छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण विधेयक 2021 पारित किया गया। 

5. राजीव गाँधी किसान न्याय योजना का क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देशों का अनुमोदन किया गया तथा योजना में रागी फसल को सम्मिलित किया गया। 

6. मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत निजी भूमि में फलदार पौधे, वनोपज पौधे लगाने वाले किसानों को प्रति वर्ष 10 हजार रु. प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया। 

7. कोविड - 19 संक्रमण की स्थिति में स्कूल एवं कालेजों को 50 प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति में खोलने का निर्णय लिया गया। हालाँकि अंतिम निर्णय पालक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि की अनुमति अनिवार्य होगी। 

8. मछली पालन को कृषि के सामान विद्युत् दर , सिंचाई दर एवं संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

9. आंगनबाड़ी को 26 जुलाई से दो पालियों में संचालित करने का निर्णय लिया गया। 

10. 2016 बैच के नायब तहसीलदार के पद से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 की अनुसूची 4 में निर्धारित 5 वर्ष की सेवा काल में अधिकतम एक बार एक वर्ष की छूट प्रदान कार्बन का निर्णय लिया गया। 

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