शिक्षकों को मिलेगी क्रमोन्नत वेतनमान , हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय Shikshakon Ko Milegi Kramonnati , High Court Ka Bada Nirnay

हाईकोर्ट का निर्देश शिक्षकों को देना होगा क्रमोन्नति , 22 साल से एक ही पद पर है कार्यरत Teachers Will Get Promotion , Kramonnati , Big Decision Of High Court 

a2zkhabri.com कवर्धा - शिक्षकों के मांगो के सन्दर्भ में एक बड़ा निर्णय आया है , कबीरधाम जिले के शिक्षकों के याचिका के सन्दर्भ में हाई कोर्ट बिलासपुर में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने का निर्देश राज्य शासन को जारी किया है। याचिकाकर्ताओं को पहले विभाग में अभ्यावेदन पेश करने कहा गया है। 

याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की है कि 22 वर्ष की सेवा के बाद भी निर्धारित योग्यता रखते हुए भी न तो विभाग द्वारा पदोन्नति दी गई और न ही क्रमोन्नति वेतन मान का लाभ दिया जा रहा। कबीरधाम जिले के राजकुमार कुर्रे, रामविलास पोर्ते , राजेंद्र कुमार दिवाकर व ज्योतिष कुमार दिवाकर ने वकील अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किये थे। 

याचिकाकर्ता शिक्षक 1998 से एक ही पद पर कार्यरत है। उनकी सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई गफलत भी नहीं है। इसके बाद भी विभाग ने पदोन्नति का लाभ नहीं दिया। उन्होंने विभागीय नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि नियुक्ति दिनांक से निरंतर एक ही पद पर पदस्थ कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदोन्नति का लाभ दिया जाना है। 

पात्र शिक्षकों को किसी कारण वश पदोन्नति का लाभ न दिया गया हो तो उन्हें उच्चतर पुनरीक्षित क्रमोन्नत वेतनमान का भुगतान किया जाना है। राज्य शासन ने अपने द्वारा बनाए नियमों को सीधे तौर पर उन सभी के प्रकरण में उल्लंघन किया है। क्रमोन्नत वेतनमान का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है , उन्हें दो तरफ़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी, सैम कोशी के सिंगल बैंच में हुई। 

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