ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य सामग्री स्कूलों में वितरित करने आदेश जारी , इस बार 46 दिनों का मध्यान्ह भोजन सूखा राशन वितरण होगा CG MDM Sukha Rashan Vitran Adesh 2021

ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य सामग्री वितरित करने आदेश जारी , खाद्य पदार्थो की पैकिंग के पहले और बाद की फोटो ग्राप्स करना अनिवार्य, CG MDM Sukha Rashan Vitran Adesh 2021 


a2zkhabri.com रायपुर - लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा कोरोना काल में स्कूल बन होने के कारण माह जनवरी एवं फरवरी 2021 हेतु कुल कार्यदिवस 46 दिनों का सूखा राशन वितरण करने आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश अनुसार खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की समझौता नहीं किया जायेगा।कलेक्टरों को दिए निर्देश अनुसार ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य सामग्री वितरित करना अनिवार्य है। 

ज्ञात हो की स्कूल पिछले 11 माह से बंद है जिस कारण से बच्चों को स्कूलों में मध्यान्ह भोजन वितरण नहीं किया जा रहा है, परन्तु प्रत्येक कार्यदिवस का सूखा राशन बच्चों को प्रदान किया जा रहा है। चावल के अलावा दाल , तेल, आचार , सोया बड़ी , नमक  है ,सभी सूखे राशन सामग्री के अलग - अलग पैकेट तैयार करना होगा। 

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश अनुसार - 

1. कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों जिनका नाम शाला में दर्ज है उनको सूखा राशन वितरण करना अनिवार्य है। 

2. यथा संभव बच्चों को स्कूल अथवा घर पहुंचकर राशन सामग्री प्रदान किया जायेगा। 

3. कुल जनवरी,  फरवरी 46 कार्यदिवस का भुगतान किया जायेगा। 

4. वितरण करने वाले सभी सामग्री उच्च गुणवत्ता पूर्ण होने चाहिए।  

5. सभी खाद्य सामग्री पैकेट बंद होने चाहिए। 

माह जनवरी एवं फरवरी हेतु निम्न मात्रा अनुसार खाद्य सामग्री भुगतान करना होगा , आदेश एवं मात्रा सूचि नीचे डाउनलोड करें 👇- 



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 प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में कुल 42 दिनों का सूखा राशन वितरण करने आदेश जारी CG MDM Yojna November And December Months 42 Days Mdm Aabantan 2020 

CG MDM Rashan Vitran Adesh 2020 रायपुर - प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों के बच्चों को एक बार फिर माह नवम्बर एवं  दिसंबर 2020 का कुल 42 कार्य दिवस का सूखा राशन वितरण करने सम्बन्धी आदेश लोक शिक्षण संचनालय छत्त्तीसगढ़ से जारी हो चुके है। लोक शिक्षण संचनालय से जारी आदेश को आप नीचे दिए लिंक से अवश्य डाउनलोड करें। 

कोरोना संक्रमण के चलते राज्य के स्कूलों को आगामी आदेश तक अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। लेकिन राज्य शासन से जारी आदेश अनुसार मध्यान्ह भोजन नियम 2015 के तहत स्कूल बंद होने की स्थिति में भी बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाना है। बच्चों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा का सूखा चावल एवं निर्धारित कुकिंग काष्ट की राशि से अन्य भोजन सामग्री उपलब्ध कराना है। 

राज्य में 31 अक्टूबर तक के लिए बच्चों को सूखा राशन का वितरण किया जा चूका है। 01 नवम्बर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक कुल 42 कार्य दिवस का सभी पात्र बच्चों को प्रदान किया जाना है। 

सूखा राशन वितरण हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश - 

1. मध्यान्ह भोजन योजना गाइड लाइन अनुसार उन सभी बच्चों को राशन वितरण करना है जिनका शासकीय एवं  अनुदान प्राप्त शालाओं में नाम दर्ज है। 

2.  01 नवम्बर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक कुल 42 कार्य दिवस का सुविधा अनुसार घर पर पहुंचाकर अथवा शाला में उचित दुरी बनाकर दिया जाना सुनिश्चित करें। 

3. पैकेट बंद सभी सामग्रियों का वितरण करें। 

4.  सभी खाद्य पदार्थों का गुणवत्ता सही मानक अनुरूप हो। 

सूखा राशन हेतु निर्धारित खाद्य सामग्री - 

प्राथमिक शाला - 

        चावल - 4200 ग्राम 

        दाल - 840 ग्राम 

        तेल - 210 ग्राम 

        आचार - 300 ग्राम 

        सोया बड़ी - 420 ग्राम 

        नमक - 300 ग्राम 

मिडिल स्कूल - 

        चावल - 6300 ग्राम 

        दाल - 1260  ग्राम 

        तेल - 315  ग्राम 

        आचार - 450 ग्राम 

        सोया बड़ी - 630  ग्राम 

        नमक - 450  ग्राम 

लोक शिक्षण संचनालय इंद्रावती भवन द्वारा जारी आदेश नीचे डाउनलोड करें- 

मध्यान्ह भोजन वितरण आदेश डाउनलोड करें / देखें। 

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