स्वतंत्रता दिवस मानाने के सन्दर्भ में सरकार से विस्तृत दिशा निर्देश जारी , कोरोना संकट के चलते क्या - क्या है प्रतिबन्ध देखें विवरण 15 August 2020 Independence Day

शासन ने जारी किये 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) मानाने सम्बंधित आवश्यक निर्देश , कोरोना वायरस के चलते इस बार किये गए है बदलाव 15 August 2020 Disha Nirdesh 

15 August 2020 Independence Day - छत्तीसगढ़ शासन ने इस बार 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) मनाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए है। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक बदलाव किये है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर इस बार बच्चों को एकत्रित करने की मनाही होगी। 


प्रदेश में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2020, दिन शनिवार को गरिमामयी तरीके से आयोजित होगी। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते आवश्यक सावधानी हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गए है। भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड - 19 से बचाव हेतु जारी निर्देशों का पालन एवं बचाव करना अनिवार्य होगा। 


15 अगस्त मानाने हेतु राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक प्रमुख आवश्यक दिशा निर्देश - राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों में कटौती करते हुए राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है जो निम्न है - 

1.राज्य स्तर पर - राज्य स्तर पर राजधानी रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण उपरांत पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों द्वारा सलामी दी जाएगी। साथ ही कोरोना वारियर्स का सम्मान किया जायेगा। 

2. जिला स्तर पर - जिला स्तर पर मुख्य अतिथि के द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। ध्वजारोहण पश्चात् पुलिस एवं नगर सैनिकों  की टुकड़ियों द्वारा सलामी दी जाएगी। साथ ही कोरोना वारियर्स का सम्मान किया जायेगा। 

3. जनपद /तहसील स्तर पर - सार्वजानिक समारोह का आयोजन नहीं किया जायेगा। जनपद कार्यालय में जनपद अध्यक्ष एवं नगरीय निकाय में महापौर/अध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे। 

4. पंचायत एवं ग्राम स्तर पर - सरपंच अथवा गांव के मुखिया द्वारा ध्वजारोहण किया जायेगा। ध्वजारोहण पश्चात् सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गया जायेगा। 

5. किसी भी राज्य,जिला,जनपद एवं पंचायत स्तर पर बच्चों को एकत्रित नहीं किया जायेगा। 

6. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जायेगा। सिमित संख्या में अतिथियों को आमंत्रित किया जायेगा तथा शारीरिक दुरी का पालन करना अनिवार्य होगा। 

7. छोटे स्तर पर प्रातः 8 बजे तक ध्वजारोहण करना होगा। 

नोट - विस्तार रूप से दिशा निर्देशों का अध्यन करने हेतु नीचे दिए लिंक से डाउनलोड करें। 


अन्य महत्वपूर्ण जानकारी - 




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