a2zkhabri.com रायपुर - छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने शिक्षक एलबी संवर्ग के सन्दर्भ में पुरानी पेंशन प्रकरण के सम्बन्ध में ें नया निर्देश जारी किया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में शिक्षक एलबी संवर्ग के शिक्षकों को 01 जुलाई 2018 को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविलियन किया गया है। संविलियन तिथि से ही समस्त लाभ को दिया जा रहा है। राज्य के कर्मचारियों को एनपीएस के बदले ओपीएस का विकल्प / लाभ दिया गया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार शिक्षक एलबी संवर्ग के पेंशन मामले में एनपीएस खाते में शासकीय अंशदान एवं लाभांश राशि के समायोजन के बाद ही पेंशन प्राधिकार पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की एनपीएस पेंशन राशि एनएसडीएल - एनपीएस खाते पर अटकी हुई है। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार ही पेंशन प्रकरण का निराकरण करने आदेशित किया गया है।
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