a2zkhabri.com बिलासपुर - प्राथमिक शाला और उच्च प्राथमिक स्कूलों में त्रैमासिक आकलन / तिमाही परीक्षा लेने के लिए पहले जिला स्तर से प्रश्न पत्र जारी किए जाते थे। इस बार उच्च स्तर से बजट नहीं मिलने के कारण जिला स्तर पर प्रश्न पत्र की व्यवस्था नहीं की गई है। इस बार कक्षा 1 ली से 8 वीं और हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में शाला स्तर से प्रश्न पत्र तैयार कर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा आयोजन के सन्दर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जिले के समस्त स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए है।
शाला स्तर पर निर्माण करने होने प्रश्न पत्र - राज्य सरकार द्वारा प्रायमरी और मिडिल स्कूलों में त्रैमासिक , अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को फंड जारी किए जाते थे। इस राशि से जिला स्तर पर प्रश्न पत्र सेट कराने के बाद स्कूलों को पेपर भेजे जाते थे। इसी से स्कूलों में परीक्षा आयोजित की जाती थी। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार इस बार जिला शिक्षा अधिकारी को फंड जारी नहीं की गई है , जिस कारण स्कूलों को शाला स्तर पर प्रश्न पत्र का स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
प्रश्न पत्र का ऐसे करें निर्माण - कक्षा 1 ली से 8 वीं तक अब शिक्षकों को स्वयं प्रश्न पत्र सेट करके परीक्षा / आकलन आयोजित करना होगा। प्रश्न पत्र निर्माण करते समय निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखें -
कक्षा 1 ली और 2 री - सैद्धांतिक 30 अंक , मौखिक 10 अंक और प्रोजेक्ट वर्क 10 अंक , कुल 50 अंकों के प्रश्न पत्र होने चाहिए।
कक्षा 3 से 5 वीं - सैद्धांतिक 40 अंक और प्रोजेक्ट वर्क 10 अंक , कुल 50 अंकों के सभी प्रश्न पत्र होने चाहिए।
कक्षा 6 वीं से 8 वीं - सैद्धांतिक 80 अंक प्रजेक्ट वर्क 20 अंक , कुल 100 अंकों की सभी विषयों में परीक्षा ली जाएगी।
कक्षा 1 ली से 8 वीं विषयवार नमूना प्रश्न पत्र यहाँ डाउनलोड करें 👇-
कक्षा 1 ली -
कक्षा 2 री -
कक्षा 3 री -
कक्षा 4 थी -
कक्षा 5 वीं -
कक्षा 6 वीं -
कक्षा 7 वीं -
कक्षा 8 वीं -
नोट - अन्य जानकारियां इसे भी अवश्य देखें 👇-
ग्रेड चार्ट कक्षा कक्षा 3 से 5 यहाँ देखें।
ग्रेड चार्ट कक्षा 1 ली और दूसरी यहाँ देखें।
ग्रेड चार्ट कक्षा 6 वीं से 8 वीं यहाँ देखें।
त्रैमासिक आकलन विषयवार नमूना प्रश्न पत्र यहाँ देखें।
प्रश्न पत्र एवं प्रोजेक्ट वर्क सत्र 2022 - 23 यहाँ देखें।
त्रैमासिक आकलन / तिमाही परीक्षा सितम्बर अंतिम सप्ताह में ,,, देखें विभिन्न आदेश।
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