a2zkhabri.com रायपुर - प्रदेश में जब से पुरानी पेंशन लागू हुई है तब से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के मन में पेंशन से सम्बंधित कई सवाल उनके मन में घूम रहे है। अभी हाल ही में एलबी संवर्ग की शिक्षिका रिटायर हुई तो उन्हें 10 वर्ष सरकारी सेवा नहीं होने के कारण पुरानी पेंशन हेतु अपात्र कर दी गई है। इस तरह से शासकीय कर्मचारी होते हुए भी वह पेंशन से वंचित हो गई। ज्ञात हो कि स्कूल शिक्षा विभाग में एलबी संवर्ग के शिक्षकों का नियमितीकरण / संविलियन हुआ है। संविलियन पश्चात् ही अर्थात 01 जुलाई 2018 से ही वरिष्ठता की गणना किया जा रहा है। 01 जुलाई 2018 के पहले के सेवा अवधि शून्य हो गई है।
इस पोस्ट में आप डिटेल से देख पाएंगे ,, पेंशन के प्रकार और उसके निष्कर्ष , छत्तीसगढ़ पेंशन नियमावली एवं पेंशन से समन्धित समस्यायों , प्रश्नोत्तरी के उत्तर।
पेंशन के प्रकार -
अधिवार्षिकी पेंशन।
निवृत्तिमान पेंशन।
निगम या अन्य निकाय में संविलियन होने पर पेंशन।
अशक्त पेंशन।
क्षतिपूरक पेंशन।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन।
अनुकम्पा भत्ते।
असाधारण पेंशन।
परिवार पेंशन।
पेंशन के प्रकार को डिटेल में समझें -
पेंशन नियमावली को डाउनलोड करें -
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