डीए की उम्मीद लगाए कर्मचारियों को झटका ,,, आज भी नहीं बढ़ा डीए Shock To The Employees Expecting Dearness Allowance , DA Has Not Increased Even Today

महंगाई भत्ता की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों में निराशा आज भी नहीं बढ़ा डीए Shock To The Employees Expecting Dearness Allowance , DA Has Not Increased Even Today 

a2zkhabri.com रायपुर - आज के केबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। भूपेश सरकार की केबिनेट बैठक ने आज भी डीए बढ़ोतरी पर कोई फैसला नहीं लिया। हालाँकि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि आज के केबिनेट बैठक में राज्य सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में कुछ न कुछ बढ़ोतरी जरूर करेगी। लेकिन कर्मचारियों के उम्मीद के उलट इस बैठक में डीए के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई। इस तरह से आज राज्य कर्मचारियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। 

राज्य के बिजली कमचारियों को 34 फीसदी डीए - राज्य में फिलहाल दो प्रकार से महंगाई भत्ता मिल रही है। राज्य के बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारी को जहाँ 34 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है वही राज्य के पौने चार लाख शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारी को 17 फीसदी डीए मिल रही है। कुछ दिन पहले ही बिजली विभाग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है , जिस कारण से आज राज्य के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारीयों का भी महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद थी। हालाँकि उम्मीद के मुताबिक कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ा। 

केंद्र सहित पड़ोसी राज्यों के कर्मचारियों को फूल डीए - प्रदेश के कर्मचारी पिछले दो साल से बकाया महंगाई भत्ता की मांग करते आ रहे है , लेकिन राज्य सरकार ने उनके मांगों को लगातार टाल रही है। केंद्र सरकार सहित झारखण्ड , राजस्थान , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र जैसे और कई अन्य राज्यों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर अथवा 31 फीसदी डीए दिया जा रहा है।  वही राज्य के कर्मचारी फिलहाल 17 फीसदी डीए पा रहे है। इस तरह से प्रदेश के कर्मचारियों को 17 फीसदी कम महंगाई भत्ता मिल रही है। 

आज के बैठक के प्रमुख फैसले -

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित आज के बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो निम्नानुसार है - 

1. 01 नवम्बर 2004 से नियुक्त शासकीय कर्मचारियों को नवीन पेंशन के बजाय पुरानी पेंशन देने की फैसला पर मुहर लगाईं गई। वही एनपीएस में 10 फीसदी कटौती को बंद करके जीपीएफ में  फीसदी कटौती की जाएगी। 

2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग , कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड एवं व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में शुल्क माफ़ फैसले का अनुमोदन किया गया। 

3. राजीव गाँधी भूमिहीन कृषि मजदुर न्याय योजना अंतर्गत 6000 वार्षिक राशि को बढाकर 7000 हजार किया गया। 

4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

5. छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना-2022 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

6. छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

7. स्थानीय लोगो को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाईयों को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक आवश्यक शक्कर वितरण हेतु सहकारी शक्कर कारखानों में शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया।

9. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समकक्ष छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डो में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक अतिरिक्त खाद्यान्न एवं मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।

10. छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न विभागों निगम, मण्डल, कंपनी, बोर्ड के अधीन शासकीय भूमि पर निर्मित जर्जर शासकीय परिसर के व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग हेतु रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

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