शिक्षा विभाग ब्रेकिंग - अवकाश की सूचना प्रभारी प्राचार्य, नोडल अधिकारी को भेजना अनिवार्य , अन्यथा माना जायेगा अनुपस्थित It Is Mandatory To Give Notice Of Leave To The In - charge Principal And Nodal Officer

अवकाश में रहने पर शिक्षकों को उच्च कार्यालय को 11.30 तक सूचित करना अनिवार्य , अन्यथा माना जाएगा अबसेंट , शिक्षा अधिकारी का आदेश जारी It Is Mandatory To Give Notice Of Leave To The In - charge Principal And Nodal Officer 

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a2zkhabri.com मुंगेली - मुंगेली जिले के अंतर्गत पथरिया विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों के अवकाश में रहने पर स्वीकृति के सम्बन्ध में एक आदेश जारी किये है। जारी आदेशानुसार अब शिक्षकों को अवकाश में रहने पर संकुल प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी को मैसेज के माध्यम से सूचना देना अनिवार्य होगा। अवकाश की जानकारी 11.30 तक सूचित नहीं करने पर स्कूल में आवेदन छोड़ने पर भी अनुपस्थित माना जाएगा। वर्तमान में संभवतः प्रदेश में जारी होने वाला यह पहला आदेश है। 

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ज्ञात हो कि अधिकारियों के द्वारा निरिक्षण करने पर कई शिक्षक स्कूल में आवेदन छोड़कर छुट्टी पर मिलते है। लेकिन पूर्व माह और पूर्व तिथि के पाठकान को देखने पर शतप्रतिशत हस्ताक्षर देखने को मिलती है। जिससे शंकाएं उत्पन्न हो रही है। अतः प्रधान पाठक शिक्षकों के अवकाश पर रहने पर आवेदन को संकुल समन्वयक के माध्यम से संकुल प्रभारी तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। प्रधान पाठक बगैर सुचना के शिक्षकों के आवेदन को अपने पास नहीं रखेंगे।  11.30 तक सुचना नहीं देने पर सम्बंधित प्रधान पाठक जिम्मेदार होंगे। 

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अवकाश में रहने पर शिक्षक भी करेंगे सूचित - सम्बंधित शिक्षक अवकाश पर रहने पर अपने प्रधान पाठक , संकुल समन्वयक एवं संकुल प्रभारी प्राचार्य को मैसेज  सुचना देंगे। 11.30 तक सुचना नहीं भेजने पर यदि निरिक्षण के दौरान सम्बंधित शिक्षक स्कूल में आवेदन छोड़कर छुट्टी पर रहता है तब भी अनुपस्थित माना जायेगा। ऐसा पाए जाने पर सम्बंधित शिक्षक एवं प्रधान पाठक पर कार्यवाही होगी। शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश को आप नीचे डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते है। 

शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें - 

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