वित्त विभाग का निर्देश जारी , Ekoshonline पोर्टल से आहरण संवितरण अधिकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराएँगे जीपीएफ खाता संख्या Finance Department Issued Instructions For GPF Account Allocation
a2zkhabri.com रायपुर - राज्य में पुरानी पेंशन बहाली के बाद विभागीय प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है। अप्रैल माह के वेतन से जीपीएफ खाते में 12 फीसदी राशि कटौती आदेश के बाद आज वित्त विभाग ने कर्मचारियों के जीपीएफ खाता संख्या के बारे में एक नया आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार आहरण संवितरण अधिकारी अपने कार्यालय के अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को ईकोशपोर्टल के माध्यम से जीपीएफ खाता नम्बर उपलब्ध कराएँगे।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश 👇-
जीपीएफ खाते में जाएगी 12 फीसदी राशि - पुरानी पेंशन बहाली के बाद कर्मचारियों के छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाता में प्रति माह वेतन के 12 फीसदी राशि कटकर जमा होगी। इससे पहले नवीन पेंशन योजना कर्मचारियों के वेतन से 10 फीसदी और उसी राशि के बराबर राज्य सरकार एनपीएस खाते में जमा करती थी। विधान सभा बजट सत्र में पुरानी पेंशन ऐलान के बाद कर्मचारियों में भारी उत्साह है। वही विभागीय प्रक्रिया अब लगातार आगे बढ़ रही है। अप्रैल माह 12 फीसदी राशि कटौती के बाद सम्बंधित कर्मचारियों के खाते बचत वेतन जाएगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें 👇-
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