मध्यान्ह भोजन की साप्ताहिक एवं मासिक जानकारी को बाहरी दीवालों में लिखवाने संचालनालय का आदेश जारी CG MDM Yojna Waal Painting

सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत मध्यान्ह भोजन की साप्ताहिक एवं मासिक जानकारी को दीवालों में लिखवाने लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश जारी CG Mid Day Meal / MDM Detail Information Wall Painting 

a2zkhabri.com रायपुर - लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेशानुसार प्रदेश के सभी स्कूलों को सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत मध्यान्ह भोजन से सम्बंधित विभिन्न साप्ताहिक एवं मासिक जानकारी को स्कूल भवन के बाहरी दीवाल में लिखवाना अनिवार्य होगा। ताकी ग्राम के जनप्रतिनिधि एवं पालक उक्त जानकारी को पढ़ सकें। इसके सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय  भी जारी हो चुके है। 

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश देखें - 

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए आदेशानुसार सुचना के अधिकार  अधिनियम के तहत स्वतः सुचना सम्बन्धी  सन्दर्भ में पत्रानुसार मध्यान्ह भोजन योजना के गाइड लाइन के पैरा क्रमांक 6.3 में सुचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्वतः सूचना अंतर्गत साप्ताहिक एवं मासिक जानकारी बाहरी दीवाल पर लिखा जाना है। 

दीवालों में लिखे जाने वाले प्रमुख जानकारी देखें - 

1. प्राप्त चांवल एवं उसके उपयोग की जानकारी , दिनांक के साथ। 

2. क्रय की गई अन्य खाद्य सामग्री एवं उसका उपयोग। 

3. लाभान्वित / खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त बच्चो की संख्या। 

4. मध्यान्ह भोजन मेन्यू 

5. योजना में संलग्न समुदाय के सदस्यों का रोस्टर यदि हो तो। 

6. टोल फ्री नंबर। 

उक्त सभी जानकारी को स्कूल भवन के बाहरी दीवालों में लिखवाया जाए ताकी सभी पालक , स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अन्य सदस्य उक्त जानकारी को जब चाहे तब पढ़ सके या जानकारी प्राप्त कर सकें। 

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश डाउनलोड करें - 




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