NPS या OPS विकल्प पत्र भरने के बाद ही बनेगी सैलरी ,, 24 फरवरी तक विकल्प पत्र भरना अनिवार्य ,, देखें आदेश Salary will be made only after filling the NPS or OPS option letter, it is mandatory to fill the option letter till February 24, see order

एनपीएस , ओपीएस विकल्प पत्र भरने के बाद कार्मिक सम्पदा होगा अपडेट , माह फरवरी की वेतन भुगतान हेतु विकल्प पत्र भरना अनिवार्य Salary will be made only after filling the NPS or OPS option letter, it is mandatory to fill the option letter till February 24, see order

a2zkhabri.com बिलासपुर - वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पत्र जारी कर 24 फरवरी 2023 तक ऐसे शासकीय कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य हुआ हो उनसे एनपीएस अथवा ओपीएस हेतु विकल्प पत्र प्राप्त करने कहा है। जारी आदेशानुसार स्पष्ट किया है कि सभी पात्र कर्मचारियों को विकल्प पत्र भरना अनिवार्य होगा। क्योंकि उक्त जानकारी को कार्मिक सम्पदा में अपलोड करना होगा। कार्मिक सम्पदा में अपलोड होने के बाद ही माह फरवरी 2023 का सैलरी जनरेट किया जाएगा। अतः एनपीएस अथवा ओपीएस का विकल्प पत्र 24 फरवरी तक अवश्य जमा करें। 

देखें आदेश - 


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पुरानी पेंशन (OPS) अथवा नवीन पेंशन (NPS) में बने रहने हेतु विकल्प पत्र भरना अनिवार्य ,, संचालनालय , पेंशन छत्तीसगढ़ से आदेश जारीIt is mandatory to fill NPS or OPS option letter, order issued from Directorate Pension Raipur, see all formats related to NPS, OPS

a2zkhabricom रायपुर - प्रदेश में 01.11.2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। हालाँकि कर्मचारियों को यह अधिकार दी गई है कि वे नवीन पेंशन योजना अथवा पुरानी पेंशन योजना दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते है। संचालनालय , पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के सभी वरिष्ठ कोषालय अधिकारियों को पत्र जारी कर सभी कर्मचारियों से विकल्प पत्र भरवाने कहा है। जारी आदेशानुसार 24.02.2023 तक विकल्प पत्र जमा करना अनिवार्य है। 

संचालनालय पेंशन रायपुर द्वारा जारी आदेशानुसार  01.11.2004 या उसके पश्चात नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने अथवा एनपीएस में यथावत बने रहने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। 

अतः प्रदेश के सभी शासकीय सेवक ( दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त समस्त शासकीय सेवक ) 24 फरवरी 2023 तक अपने विभागीय अधिकारियों के माध्यम से NPS या OPS में जाने का विकल्प पत्र अवश्य जमा कर देवें। 

देखें विभागीय आदेश 👇- 






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