प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना , ऑनलाइन आवेदन , एप्लिकेशन फॉर्म PMKSY 2022 - 23 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Online Application, Application Form PMKSY 2022 - 23

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना , सिंचाई की नई तकनीकों पर मिलेगी 55 % तक की सब्सिडी , ऐसे करें आवेदन  Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, up to 55% subsidy will be available on new irrigation techniques, apply like this.

a2zkhabri.com न्यूज़ - हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे वेबसाइट a2zkhabri.com पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम आप लोगो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की जानकारी लेकर आए है। पीएम कृषि सिंचाई योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया PM Krishi Sinchai Yojana Online Application Form सहित इस योजना से सम्बंधित सभी जानकारी को विस्तार से इस पोस्ट के माध्यम से बताएँगे। यदि आप भी प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेना चाहते है तो कृपया इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से अवश्य पढ़ें। ताकि आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। 

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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना  सब्सिडी / Subsidy Under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - हर खेत को पानी  फसल को समय पर पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कृषि सिंचाई की नई तकनीक को अपनाने पर 45 से 55 फ़ीसदी तक की छूट / सब्सिडी मिलेगी। पानी की कमी से मिटटी नमी खोने लगती है जिस कारण से उनकी उर्वरा शक्ति का नाश होता है , जिससे फसल लेने में काफी परेशानी होती है। 

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ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत टपक सिंचाई (Drip Irrigation ) , फव्वारा सिंचाई (Sprilnkel  Irrigation ) और रेन गन सिंचाई (Rain Gun Irrigation ) अपनाने की सलाह दी जाती है। आज देश के करोड़ों किसानों को प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के कारण पानी के बून्द - बून्द की कीमत समझ में आ गई है। ऐसे में वे पानी की कम खपत में भी बम्पर उत्पादन ले रहे है। 

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टपक और फव्वारा सिंचाई में 55 फीसदी सब्सिडी - 

पानी के कमी के बीच फसलों के जरुरत के अनुसार सिंचाई करने के लिए टपक और फव्वारा सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिचाई की इन तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को 55 फ़ीसदी तक की सब्सिडी दिया जा रहा है। 

1. इस योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को लगाने की लागत का 55 फ़ीसदी अनुदान राशि किसानों को दिया जाता है। 

2. सिंचाई का सामान्य तरीका अपनाने पर भी लगत का 45 फ़ीसदी अनुदान का प्रावधान है। 

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3. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। 

4. इस योजना के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी की राशि का वहन करते है। 

किसानों को मिलेगा फायदा - 

1. प्रधान मंत्री किसान सिंचाई योजना का लाभ देश के हर किसान ले सकती है। 

2. खासकर ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि है वे इस योजना का लाभ ले सकते है। 

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3. देश के हर आर्थिक और सामाजिक वर्ग के किसान इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। 

4. यही नहीं कम से कम 7 वर्षों के लिए लीज पर खेती करने वाला किसान , कंट्रक्ट फार्मिंग करने वाला किसान भी इस योजना का लाभ ले सकता है। 

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना  हेतु आवश्यक दस्तावेज - 

किसान का आधार कार्ड 

जमीन की कागजात 

बैंक खाता नंबर और पास बुक 

परिचय पत्र 

राशन कार्ड 

आधार से लिंक मोबाइल नंबर 

पासपोर्ट साइज का फोटो 

यहाँ करें आवेदन - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana ) के तहत सिंचाई पर अनुदान पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन की सुविधा दी गई है। 

1.  ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नजदीकी जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में जिला कृषि अधिकारी / जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त करें। 

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2.  किसान चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। इसके लिए सभी दस्तावेज के कॉपी के साथ ई - मित्र सेंटर में जाकर आवेदन करावा सकते है। 

3. अधिक जानकारी के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmksy.gov.in/ पर जाकर विजिट कर सकते है। 

नोट - विभाग द्वारा दी गई जानकारी ही सर्वमान्य होगी। कृपया आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी जिला कृषि कार्यालय अथवा अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें। 

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