बड़ी खबर - ट्रांसफर से आए और पदोन्नति पाए शिक्षकों को बड़ा झटका ,, वरिष्ठता परिक्षण हेतु जेडी का आदेश Big Blow To Teachers Who Came By Transfer And Got Promoted , Seniority Will Be Calculated Again

ट्रांसफर से आए और गलत वरिष्ठता निर्धारण के कारण पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को बड़ा झटका ,, जेडी के आदेश से हड़कंप ,, डिमोशन का खतरा Big Blow To Teachers Who Came By Transfer And Got Promoted , Seniority Will Be Calculated Again 

a2zkhabri.com दुर्ग - संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा जारी आदेशानुसार बहुत से शिक्षकों के ऊपर डिमोशन का खतरा मंडराने लगा है। जेडी कार्यालय दुर्ग द्वारा आदेश जारी होते ही पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। जेडी कार्यालय द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे शिक्षक जो ट्रांसफर कराये है , और ऐसे शिक्षकों के संविलियन निदेश 5 के कंडिका क्रमांक 09 के आधार पर वरिष्ठता का गणना न करके उनके प्रथम नियुक्ति तिथि से करके उन्हें पदोन्नति दे दी गई है। अब इन शिक्षकों के ऊपर डिमोशन का खतरा मंडराने लगा है। 

ब्रेकिंग - सहायक शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षकों के पदों में पदोन्नति हेतु प्रस्ताव जमा करने निर्देश। 

पुनः वरिष्ठता निर्धारण करने निर्देश जारी - कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि ऐसे शिक्षक जो संविलियन से पूर्व या संविलियन के बाद संविलियन निर्देश 5 के कंडिका क्रमांक 09 तहत जिनकी वरिष्ठता की गणना नहीं की गई  उन्हें प्रमोशन दे दी गई है , ऐसे शिक्षकों के वरिष्ठता निर्धारण की परिक्षण करने कहा है। उक्त आदेश के जारी होते ही नियमों के विपरीत प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। 

सभी शिक्षकों का होगा डिमोशन - गलत तरीके से वरिष्ठता निर्धारण होने के कारण पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों की परिक्षण पश्चात् डिमोशन होना तय है। संविलियन आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि वरिष्ठता निर्धारण करते समय यदि कोई कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर स्वयं के व्यय पर ट्रांसफर कराया हो तो सम्बंधित क्षेत्र में कार्यभार तिथि को ही वरिष्ठता माना जाएगा। जैसे - संविलियन से पहले कोई सहायक शिक्षक एक जनपद से दूसरा जनपद गया हो और शिक्षक एक जिला से दूसरा जिला स्वयं के व्यय से ट्रांसफर कराया हो तो उनका वरिष्ठता की गणना सम्बंधित क्षेत्र में कार्यभार दिनांक से की जाएगी। वही संविलियन के बाद यदि कोई सहायक शिक्षक एक जिला से दूसरा जिला गया हो और शिक्षक एक संभाग से दूसरा संभाग गया हो तो उक्त कार्य क्षेत्र में कार्यभार तिथि से ही वरिष्ठता की गणना होगी। 

जेडी द्वारा जारी आदेश देखें - 

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